जयललिता के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली एक निर्दलीय उम्मीदवार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जयललिता के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी।

निर्दलीय उम्मीदवार ने आर के नगर सीट से जयललिता के खिलाफ को अमान्य घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनाई के बाद कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दी।
आपको बता दें याचकाकर्ता ने आरके नगर सीट से जयललिता के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव हार गयी थी। याचिककर्ता टी सुरेश ने आरोप लगाया था कि 27 जून 2015 के उपचुनाव के दौरान जयललिता ने नोमिनेशन पेपर में जानकारी दी थी वो गलत थी। उन्होंने चुनाव फिर से कराने की मांग की थी, जस्टिस पुष्पा सत्यानारायण ने इस याचिका का खारिज कर दिया है।












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