Panjab News: पंजाब सरकार की विधवा पेंशन योजना, ऐसे आवेदन कर उठाएं योजना का लाभ

Panjab News: पंजाब सरकार विधवा महिलाओं के लिए एक योजना चल रही है। सरकार की इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना है। इस योजना में हर महीने विधवा महिलाओं को पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। पंजाब सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इसमें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र दस्तावेज शामिल है।

पंजाब के मूल निवासी कर सकते हैं आवेदन

पंजाब सरकार की इस योजना में पंजाब के मूल निवासी आवेदन के लिए पात्र हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की सालाना आय 60 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन

वेबसाइट पर आपको लॉगिन के लिए विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नए उपयोगकर्ता विकल्प पर क्लिक करना होगा और आपके आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद लॉगिन पेज पर जाकर लॉगिन कर लेना है। यहां आपको नवीन प्रयोग के विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप नए पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आपको कई योजनाओं की सूची दिखाई देगी। आपको इस सूची में विधवा पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन फार्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी दर्ज कर देना है। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज को भी अपलोड करना है। इसके बाद इसे सबमिट कर देना है। विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने पास के जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर योजना का आवेदन फार्म लेना होगा।

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