बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी मौसा को भुगतनी होगी ताउम्र जेल, मां का हाल-चाल लेने आता था घर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बच्ची का यौन शोषण करने के दोषी मौसा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने अब से 6 साल पहले बच्ची से दुष्कर्म किया था, उसके बाद वह बार-बार उससे दुष्कर्म करता रहा। वह उसकी मां का हाल-चाल लेने के बहाने घर आता था। उसने बच्ची को इस कदर डरा रखा था कि वह किसी को बता नहीं पा रही थी। वह बच्ची अपनी मां के साथ नाना-नानी के घर पर रहती थी। एक दिन बच्ची ने जैसे-तैसे मामा को मौसा की करतूतें बताईं। जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। बताया गया कि साल 2013 से मौसा दुष्कर्म कर रहा था।

life imprisonment to uncle in case of minor girl physical harassment

मौत आने तक जेल भुगतने की सजा
अब जिला अदालत ने दुष्कर्म के उस मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी मौसा को मौत आने तक जेल भुगतने की सजा दी है। पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में बताया गया था कि, आरोपी जब पहली बार कुछ दिनों के लिए बच्ची और उसकी मां के पास रुका था। तब वह किसी मौके के इंतजार में था। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। फिर उसके बाद कई बार उससे दुष्कर्म किया।

बच्ची के बाद मौसा ने मामी का भी शोषण किया
अदालत में पीड़िता ने कहा कि मुझसे दुष्कर्म की घटना के बाद मौसा ने मामी से भी अश्लील हरकत कीं। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने मामा को मौसा द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई।'
बाद में इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि पुलिस ने 10 गवाहों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत की थी। सभी ने घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने फैसला सुनाने के लिए गवाहों के बयान को आधार बनाया।

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