अब चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता के साथ घर में शौचालय होना जरूरी
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति में बदलाव के लिए अहम फैसला दिया है। हरियाणा में अब पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पूरा करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

हरियाणा सरकार ने पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो नया संशोधन किया है उसके अनुसार पंचायत का चुनाव लड़ने वाले जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से दसवीं पास जबकि दलि उम्मीदवार व महिला को चुनाव लड़ने के लिए आठवी पास होना जरूरी कर दिया है।
शैक्षिक योग्यता के इतर उम्मीदवार का बिजली बकाया नहीं होना चाहिए साथ ही किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सबसे इतर सबसे दिलचस्प योग्यता है उम्मीदवार के घर शौचालय होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने के बाद यही मांग अन्य स्तर पर भी की जा सकती है।












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