Unlock 1: जानिए कब से शुरू होगी इंटरनेशनल विमान सेवाएं, लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी

Unlock 1: जानिए कब से शुरू होगी इंटरनेशनल विमान सेवाएं, लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी

नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण 22 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बाधित है। वहीं अब देश लॉकडाउन से अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी। नई गाइडलाइंस में शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थलों आदि को खोलने की छूट मिली है, लेकिन इंटरनेशनल विमान सेवाओं के बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

कब शुरू होगी अंतराष्ट्रीय विमान

कब शुरू होगी अंतराष्ट्रीय विमान

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अभी प्रतिबंध जारी रखा है और कहा है कि लॉकडाउन 5 के तीसरे फेज में इस पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि जुलाई से इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस शुरू की जा सकती है।

अनलॉक 3 में होगा विचार

अनलॉक 3 में होगा विचार

केंद्र सरकार ने कहा है कि अनलॉक-3 में तय होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को कब से शुरू किया जाए।आपको बता दें कि देश के करीब 20 एयरपोर्ट्स से इंटरनेशनल उड़ानें मिलती हैं। इन हवाईअड्डों से 55 देशों के 80 शहरों तक भारत से विमानें उड़ती है। दुनियाभर में फैले कोरोना वारस के संक्रमण को देखते हुए इंटरनेशनल विमान सेवाओं को रोका गया है। वहीं 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से पहले भी कहा गया था कि जुलाई -अगस्त में अंतराष्ट्रीय विमान सेवाओं को शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसका फैसला कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा।

लॉकडाउन 5 की खास बातें

लॉकडाउन 5 की खास बातें

नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी गई है। वहां केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसका सख्ती से पालन हो इसलिए पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस जोन में केवल मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति को छोड़कर या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुमति होगी। किसी अन्य क्षेत्र से इस जोन में एंट्री नहीं मिलेगी।

 8 जून के बाद छूट

8 जून के बाद छूट

सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी । स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान जैसे प्रशिक्षण और कोचिंग सेंटर आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।

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