Unitech मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के प्रमोटर्स को मिली विशेष सुविधाएं वापस ली
नई दिल्ली। यूनिटेक रियल एस्टेट मामले(Unitech real estate case) में सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद यूनिटेक के प्रमोटर्स संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दी गई विशेष सुविधाओं को वापस लेने का फैसला किया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं को हटाने का आदेश दिया।

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को लेकर बड़ा आदेश जारी करते हुए आम्रपाली की तरह यूनिटेक का भी फोरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया और फोरेंसिक ऑडिट होने तक यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को जमानत नहीं देने का फैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिटर नियुक्त करने का भी आदेश दिया, जो साल 2006 से यूनिटेक की सभी 74 कंपनियों के खातों की ऑडिट करेगी। इससे पहले संजय चंद्रा की ओर से कोर्ट के सामने जमानत याचिका पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने याचिका ये कहते हुए ठुकरा दिया कि जब तक फोरेसिंक ऑडिट नहीं हो जाता, तब तक जमानत नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि यूनिटेक रियल एस्टेट के प्रमोटर संजय चंद्रा पर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने और फिर उस पैसे को विदेश भेजने का आरोप है।
Unitech real estate case: Supreme Court today withdrew the special facilities given to Unitech promoters Sanjay Chandra and Ajay Chandra, lodged in Tihar jail.
— ANI (@ANI) May 9, 2019












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