एक अप्रैल से INCOME TAX में हो रहे हैं 5 बड़े बदलाव, आपको होंगे ये फायदे
नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा हैं और इनकम टैक्स को लेकर जानकारी चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आम बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया और न ही टैक्स छूट की सीमा ही बढ़ाई। हालांकि टैक्स नियमों में कई जरूरी बदलाव का प्रस्ताव उन्होंने जरूर रखा। इनकम टैक्स नियमों में ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू होंगे। इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा। इनकम टैक्स को लेकर आखिर क्या नियम बदले गए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे...।

स्टैंडर्ड डिडक्शन
आम बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रस्ताव दिया है। इसके लागू होने पर 2.5 करोड़ वेतनभोगियों को फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स छूट के नाम पर सीधे तौर पर 40000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा और मेडिकल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इससे हट जाएंगे। इसका साफ मतलब है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस (19200 रुपये) और मेडिकल रिम्बर्समेंट (15000 रुपये) हट जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उन वरिष्ठ नागरिकों को खास तौर से मिलेगा जिन्हें अब तक मेडिकल और ट्रांसपोर्ट का फायदा नहीं मिलता था।

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स
इक्विटी निवेश पर सरकार ने लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स फिर से पेश किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उन लोगों पर लागू होगा जिनकी शेयर बिक्री से आय 1 लाख रुपए से अधिक है। एक अप्रैल से नए नियम के मुताबिक 1 लाख से अधिक आय पर 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा, साथ ही अतिरिक्त सेस भी वसूला जाएगा। हालांकि, टैक्स अदा करने वालों को राहत देते हुए, 31 जनवरी 2018 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।

इनकम टैक्स सेस बढ़ेगा
इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस में भी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इनकम टैक्स पर लगने वाले एजुकेशन सेस को बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया है। वर्तमान में यह सेस 3 फीसदी लगता है। बता दें कि यह सेस टैक्सदाताओं के टैक्स पर लगाया जाता है।

इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिविडेंट पर टैक्स
शेयर बाजार से जुड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर 10 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव किया गया है। 1 अप्रैल, 2018 लागू होने पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिविडेंट पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा।

NPS निकासी पर टैक्स छूट
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की निकासी पर टैक्स छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है। नौकरी छूटने पर नेशनल पेंशन सिस्टम में टैक्स छूट मिल सकती है। इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन एनपीएस के सदस्य हैं उन्हें टैक्स छूट मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था में नौकरी नहीं करने वाले को इसमें छूट नहीं मिलती थी। एक अप्रैल के बाद उन्हें फायदा मिलेगा।
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