सहारा प्रमुख को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट का झटका

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नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। सुब्रत रॉय जेल में ही रहेंगे। उच्चतम न्यायालय ने रॉय को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि निवेशकों के बीस हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाने के मामले मेें सुब्रत रॉय पर लम्बे समय से केस चल रहा है। जिस पर न्यायलय उन पर लगातार निवेशकों के पैसे लौटाने का दबाव बना रहा है। लेकिन सुब्रत रॉय रिहा होने का कोई न कोई बहाना खोज रहे हैं।

कोर्ट पहले ही कह चुका है कि रॉय अपनी विदेश में स्थित प्रोपर्टी को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा दें। आपको बता दें कि सुब्रत रॉय को इस बारे में कोर्ट से कई बार फटकार भी लग चुकी है। उन्हें न्यूयॉर्क और लंदन में अपने आलीशान होटलों को बेचने की अनुमति दे दी गई। ताकि वह नियमित जमानत पाने के लिए दिए गए निर्देश के अनुसार सेबी को सौंपने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये जुटा सकें। सुब्रत रॉय तकरीबन पांच महीने से सलाखों के पीछे हैं।

झूट बोला था रॉय ने

रॉय ने न्यायालय के एक बार बताया था कि उन्होंने सारे पैसे निवेशकों को लौटा दिए हैं। लेकिन न्यायालय ने उनसे इस बात के सबूत मांगे तो पता चला था कि सुब्रत रॉय ने झूठ बोला था। उन्होंने अभी तक निवेशकों के पैसे नहीं दिए हैं।

दिन में मिलेगी बाहर जाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 65 वर्षीय रॉय को आश्वासन दिया कि कोर्ट उन्हें दिन में ही पुलिस हिरासत में रहकर जेल से बाहर जाकर प्रोपर्टी के सिलसिले में बातचीत करने व बेचने की इजाजत देगी। जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस एआर दवे और जस्टिस एके सीकरी की बेंच ने कहा, 'हम आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम चार बजे तक बाहर जाने दे सकते हैं।

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