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GST के आते ही छोटे कारोबारियों को साल भर में 13 के बजाय 37 बार भरना होगा टैक्स!

जहां एक ओर जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ कर के मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है वहीं दूसरी ओर छोटा कारोबारी एक बड़ी परेशानी का शिकार होने जा रहा है।

नई दिल्ली। यूं तो जीएसटी का प्रचार-प्रसार 'एक देश, एक कर' कह कर किया जा रहा है, जिससे होने वाले कई फायदे गिनाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर, इससे कई नुकसान और दिक्कतें भी होने जा रही हैं, जिनकी चर्चा अभी कहीं होती नहीं दिख रही है। ये भी पढ़ें- आप भी जानिए, आखिर कैसे बनाएं अपना जीएसटी अकाउंट

छोटे व्यापारियों को होगी दिक्कत

छोटे व्यापारियों को होगी दिक्कत

भरना होगा 37 बार रिटर्न

भरना होगा 37 बार रिटर्न

अभी तक छोटे कारोबारियों को साल में 13 बार टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, लेकिन 'इंडिया स्पेंड' के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद किसी राज्य में काम कर रही छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को साल भर में 37 बार टैक्स रिटर्न भरना होगा। इसकी वजह से छोटे कारोबारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये भी पढ़ें- सातवां वेतन आयोग: यहां से कैल्कुलेट करें पे स्केल, DA और HRA

1 जुलाई से लागू होने वाला है जीएसटी

1 जुलाई से लागू होने वाला है जीएसटी

जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो चुका है। यह भी तय है कि अब 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। इससे कई फायदे भी होंगे। वैट जैसे कर समाप्त हो जाएंगे और उन सबकी जगह जीएसटी ले लेगा। यानी अब देश में सिर्फ एक टैक्स लगेगा, जो जीएसटी होगा। हालांकि, जीएसटी के भी सात स्लैब बनाए गए हैं। जीएसटी में 0 फीसदी, 0.25 फीसदी, 3 फीसदी, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के सात स्लैब होंगे। वहीं लग्जरी चीजों पर अतिरिक्त सेस लगेगा। ये भी पढ़ें- सातवां वेतन आयोग: सोमवार को पता चलेगा, कितना बढ़ेगा भत्ता और HRA

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