Paytm IPO में गड़बड़ी पर SEBI का बड़ा एक्शन, विजय शेखर शर्मा के साथ बोर्ड मैंबर्स को भेजा नोटिस
पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। सेबी का ताजा एक्शन वर्ष 2021 में पेटीओएम की ओर आईपीओ की कथित गलत जानकारी को लेकर है। ताजा नोटिस में सेबी ने विजय शेखर शर्मा के अलावा कंपनी के बाकी बोर्डमंबर्स को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
सेबी के ताजा एक्शन को लेकर रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेबी स्टिंग के तीन साल बाद कार्रवाई शुरू की है। दावा किया जा रहा है कि 2021 में ऑफर डॉक्यूमेंट दाखिल होने के बाद से ही सेबी को शेयरहोल्डिंग व्यवस्था के बारे में पता था।

रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "मामले में एक प्रमुख मुद्दा यह है कि सेबी ने लिस्टिंग के तीन साल बाद कार्रवाई शुरू की है। 2021 में ऑफर डॉक्यूमेंट दाखिल होने के बाद से ही सेबी को शेयरहोल्डिंग व्यवस्था के बारे में पता था। वास्तव में, इसके बाद, प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों ने भी इस मुद्दे को लाल झंडी दिखा दी है। हालाँकि, सेबी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्रकरण के बाद ही कार्रवाई शुरू की।"
सूत्रों हावाले से रिपोर्ट्स में कहा गया कि सेबी पहले ही मामले में पेटीएम के निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है, लेकिन वे ज्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले थे। आईपीओ मामले में सेबी के नियमों की अनदेखी की गई। आरोप है कि बैंकरों या वैधानिक लेखा परीक्षकों से आईपीओ लेनदेन की सलाह का लागू नहीं किया गया।












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