फेसबुक और वाट्सऐप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 4 सप्ताह के भीतर मांगा एफिडेविट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और वाट्सऐप से कहा है कि वे 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा पेश करें। सुप्रीम कोर्ट यह बात सुनिश्चित करना चाहती है कि फेसबुक और वाट्सऐप किसी भी ग्राहक का डेटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे। इसीलिए कोर्ट की तरफ से यह हलफनामा पेश करने के लिए कहा गया है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, जिसका असर फेसबुक और वाट्सऐप की डेटा शेयरिंग पॉलिसी पर भी पड़ सकता है। फेसबुक और वाट्सऐप ग्राहकों का डेटा दूसरों को शेयर न करें, इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों से एफिडेविट मांगा है।
वाट्सऐप ने चैट को एनक्रिप्ट करने का फीचर भी इसीलिए शुरू किया था, ताकि किसी को भी यह डर न सताए कि उसकी निजी जानकारी किसी और को शेयर की जा सकती है। आपको बता दें कि वाट्सऐप की पॉलिसी के हिसाब से एनक्रिप्शन फीचर के बाद अब आपका चैट सिर्फ आप या वह व्यक्ति देख सकता है, जिसे आपने चैट मैसेज भेजा है।












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