SBI में है खाता तो 30 नवंबर तक निपटा लें ये काम, वरना बढ़ेगी मुश्किल

नई दिल्ली। अगर आप पेंशनभोगी है और आपकी पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आती है तो ये खबर आपके लिए अहम है। बैंक द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक 30 नवंबर तक अगर आपने बैंक में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाए तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।

 SBI में है खाता तो ध्यान दें

SBI में है खाता तो ध्यान दें

देश का सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन खाते वाले सभी ग्राहकों से आग्रह किया है कि वो 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवा दें। ऐसा नहीं करने पर आपकी पेंशन राशि बैंक द्वारा रोकी जा सकती है। एसबीआई ने ईमेल, एसएमएस के अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है।

 लाइफ सर्टिफिकेट की क्या है जरूरत

लाइफ सर्टिफिकेट की क्या है जरूरत

अगर पेंशनधारी को समय-समय पर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने होती है। ये पेंशनभोगी के जीवित रहने का सबूत होता है। बैंक में तय समयसीमा के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कराने पर ट्रेजरी पेंशन रिलीज नहीं करेगा। ऐसे में बैंक समय-समय पर पेंशनभोगियों को फॉर्म भरकर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अपील करते हैं।

 कैसे अपटेड कराएं सर्टिफिकेट

कैसे अपटेड कराएं सर्टिफिकेट

आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। अगर पेंशनभोगी खुद जाने में असमर्थ है तो वो किसी अधिकृत व्‍यक्ति को बैंक भेजकर अपना सर्टिफिकेट जमा करवा सकता है। बैंक मैनेजर उसे स्वीकार करेगा और आपकी पेंशन आपको खाते में आती रहेगी। आपको बता दें कि एसबीआई के पास 2017 तक करीब 36 लाख पेंशन खाते थे और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल हैं।

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