बड़ी खबर: SBI में है अकाउंट तो अगले 2 घंटे में जरूर निपटा लें ये काम, वरना खाते से नहीं निकाल पाएंगे पैसे
बड़ी खबर: SBI में है अकाउंट तो अगले 2 घंटे में जरूर निपटा लें ये काम, वरना खाते से नहीं निकाल पाएंगे पैसे
नई दिल्ली। अगर आपका बैंक खाता देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने अब तक अपना केवाईसी अपटेड नहीं करवाया है तो आपके बस आखिरी कुछ घंटे बचे हैं। जी हां आज SBI के केवाईसी अपटेड की आखिरी तारीख है। 28 फरवरी तक खाताधारकों को अपने केवाईसी अपटेड करने की सलाह दी गई है। अगर आपने अब तक ये नहीं किया गया है तो बिना देर किए इसे फौरन कर लें। अगर आप ने अपना केवाईसी अपटेड नहीं करवाया तो कल से अपने खाते से कोई लेन-देन नहीं कर सकेंगे।

SBI खाताधारकों के लिए जरूरी खबर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को मैसेज, ईमेल, वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए आगाह किया है कि वो अपने बैंक खाते की KYC 28 फरवरी तक पूरा कर लें। अगर 28 फरवरी तक आपने अपने बैंक अकाउंट की KYC अपडेट नहीं कराई तो आपको बैंक खाता ब्लॉक हो जाएगा। आप अपने खाते से किसी भी तरह का लेन-देन नहीं कर पाएंगे।

बंद हो सकता है आपका खाता
अगर आप आज अपना केवाईसी अपटेड करवाने में चूक गए तो कल से अपने खाते से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। RBI ने सभी बैंकों के सभी खाताधारकों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। SBI ने ग्राहकों को SMS भेजकर अलर्ट करते हुए केवाईसी पूरा करने की अपील की है। बैंक ने खाताधारकों से अपील की है कि खाताधारक कृपया नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी SBI शाखा में जाकर संपर्क करें।

KYC के लिए जरूरी है ये दस्तावेज
अगर आपने अब तक अपना KYC अपटेड नहीं करवाया है तो फौरन इन दस्तावेजों के साथ इसे करें। एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आपको अपना पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश,डाकघरों द्वारा जारी की गई आईडी के साथ-साथ एड्रेस प्रूफ देना होगा।वहीं एड्रेस प्रूव के तौर पर आप 3 महीने तक का टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट वो भी 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। बिजली का बिल जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो, राशन कार्ड, आयकर कर मूल्यांकन आदेश, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो 3 महीने से पुराना न हो, सेल डीड,लीज एग्रीमेंट, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के हॉस्टर वार्डेन द्वारा जारी पहचान पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित किया हो इस्तेमाल कर सकते हैं।
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