2 दिन बाद हमेशा के लिए इस बैंक पर लटक जाएगा ताला, RBI ने बताया क्या करें खाताधारक
नई दिल्ली। दो दिन बाद एक बैंक पर ताला लटक जाएगा। बैंक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक( Rupee Co operative Bank) 22 सितंबर को हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बैंक की बैंकिंग सर्विसेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में बैंक के खाताधारकों को चिंता रही है कि उऩकी जमापूंजी का क्या होगा?
22 सितंबर से बैंक का कामकाज बंद
22
सितंबर
से
बैंक
का
काम
काज
हमेशा
के
लिए
बंद
हो
जाएगा।
रुपी
सहकारी
बैंक
की
वित्तीय
हालात
को
देखते
हुए
रिजर्व
बैंक
ने
ग्राहकों
के
हित
में
फैसला
लेते
हुए
इस
बैंक
का
लाइसेंस
रद्द
कर
दिया।
बैंक
के
पास
न
पूंजी
बची
और
न
ही
कमाई
की
कोई
संभावना
बची
थी,
जिसके
बाद
आरबीआई
ने
बैंक
का
लाइसेंस
रद्द
करने
का
फैसला
ले
लिया।
अगस्त
में
ही
बैंक
का
लाइसेंस
रद्द
करने
का
फैसला
कर
लिया
और
निर्देश
जारी
कर
दिया।
क्या करें खाताधारक
बैंक का लाइसेंस को रद्द किए जाने के बाद खाताधारकों की मुश्किलें बढ़ गई है। खाताधारकों की अपनी जमापूंजी की चिंता सता रही है। लेकिन नियम के मुताबिक खाताधारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DICGC के नियम के मुताबिक जिन ग्राहकों का पैसा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक में जमा पर खाताधारकों को इंश्योरेंस का कवर मिलता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंक खाताधारकों को 5 लाख की बीमा रकम मिलेगी। खाताधारक के 5 लाख रुपए के डिपॉजिट पर उन्हें पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा।
जिनके खाते में 5 लाख से ज्यादा उनका क्या
उनका क्या, जिनके खाते में 5 लाख से ज्यादा जमा है। ऐसे खाताधारक जिनके खाते में 5 लाख से ज्यादा जमा है, उन्हें भी अधिकतम 5 लाख रुपए की मिलेंगे। आपको बता दें कि DICGC, आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है, जो खाताधारकों को बैंक जमा पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। लोगों का विश्वास बैंकिंग सिस्टम पर बना रहे इसलिए ये बीमा योजना शुरू की गई। अब बैंक के डूबने या बंद होने की स्थिति में जमाधारकों को कम से कम 5 लाख की रकम निश्चित तौर पर मिलती है।
इन तीन बैंकों पर लगा जुर्माना
रिजर्व
बैंक
ऑफ
इंडिया
ने
तीन
सहकारी
बैंकों
पर
जुर्माना
लगाया
है।
आरबीआई
ने
डॉ
अंबेडकर
नागरिक
सहकारी
बैंक
पर
1.50
लाख
रुपए,
नागरिक
सहकारी
बैंक
पर
25000
रुपए
और
रवि
कॉमर्शियल
अर्बन
को
ऑपरेटिव
बैंक
पर
1
लाख
रुपए
का
जुर्माना
लगाया
है।