1 अप्रैल से बदल जाएंगे Debit-Credit कार्ड से पमेंट करने के नियम, जान लें RBI की नई गाइडलाइन
नई दिल्ली। अगर आप बिल भुगतान या अन्य पेमेंट्स के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और सहूलियत के लिए 1 अप्रैल, 2021 से नए नियम लागू करने जा रहा है जिसकी जानकारी आपकों होना बहुत जरूरी है। नए नियमों से बैलेंस ट्रांजैक्शन तो सुरक्षित होगा लेकिन गुरुवार से कुछ तरह के कार्ड पेमेंट में उपयोगकर्ता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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आरबीआई के नए नियम से ग्राहकों की बढ़ेगी परेशानी
आरबीआई के नए नियमों की वजह से 1 अप्रैल से मोबाइल या बिजली का बिल या ओटीटी सब्सक्रिपशन के ऑटो डेबिट पेमेंट में यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या अन्य प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) का उपयोग करके बैलेंस भुगतान करने के लिए अतरिक्त प्रमाणीकरण (सत्यापन) की आवश्यता होगी जिससे ऑटो डेबिट पेमेंट विकल्प का इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं।

बैंकों ने पूरी तरह से लागू नहीं किया ये निमय
कुल मिलाकर एक अप्रैल से ऑटो डेबिट पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को इस विकल्प में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक की गाइलाइंस के मुताबिक बैंक, कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन वेंडर्स को काफी समय पहले ही एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन के नियम लागू करने थे लेकिन बैंक इसे पूरी तरह से लागू नहीं करा पाए हैं। ऐसे में आरबीआई के नए नियमों के लागू होने से बैंकों का भी खर्च बढ़ेगा और उसका भार ग्राहकों पर भी आ सकता है।

1 अप्रैल से यूजर्स के इन सुविधाओं पर पड़ सकता है असर
- मोबाइल, बिजली, यूटिलिटी बिल के ऑटो पेमेंट में दिक्कत।
- ओटीटी और डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना।
- आईबीआई के नए नियम से ऑटो पेमेंट में बैंक की लागत बढ़ेगी, इसका असर ग्राहकों पर पड़ सकता है।
- नए नियमों के लिए बैंक और कार्ड सर्विस प्रोवाइडर पूरी तरह से तैयार नहीं, लागत बढ़ने की चिंता।
- ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइडर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना होगा पेमेंट।
- 1 अप्रैल से एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन जरूरी।
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