इन नॉन-बैंकिंग कम्पनियों में रकम रखने से पहले सौ बार सोचें!

rbi
मुंबई। छह वित्तीय कम्पनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह पंजीकरण रद्द किया गया है। जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने जिन कम्पनियों का पंजीकरण रद्द किया है अब वह सभी कम्पनियां वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकेंगी। आपको बता दें कि सभी कम्पनियां दिल्ली में पंजीकृत हैं। इन बैंकिंग कम्पनियों को पास अब बैंकिंग कार्य का अधिकार नहीं होगा। आरबीआई के मुताबिक तीस अप्रेल से लेकर

रिजर्व बैंक के अनुसार यह कंपनियां अब किसी तरह का कोई वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकेंगी। सभी कंपनियों नई दिल्ली के पते पर पंजीकृत हैं। ऐसे में अब इन कंपनियों को किसी भी प्रकार के लेन-देन का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अधिकार नहीं होगा। आपको बता दें कि यदि आपने इन कम्पनियों से वित्तीय लेन देन किया तो यह आपके लिए नुकसान का सौदा भी हो सकता है।

यह हैं वो कम्पनियां

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार दिल्ली के पीतमपुरा स्थित जीई स्ट्रेटजिक इनवेस्टमेंट्स इंडिया, ऑसफ अली रोड स्थित प्रोफाउंड एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, वजीरपुर स्थित टू ब्रदर्स होल्डिंग लिमिटेड, सिंधिया हाउस स्थित स्वैंक सर्विसेज प्राइïवेट लिमिटेड, अलकनंदा स्थित प्रॉक्सिस कंसल्टिंग एंड इनफार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मस्जिद मोड स्थित क्रेडिबल माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

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