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पैन और आधार 4 स्टेप में करें लिंक, वरना झेलनी पड़ेगी ये दिक्कतें, इनको है छूट

Pan-Aadhaar Card Link: सभी करदाताओं को अपने पैन नंबर को अपने आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है। इसका पालन न करने वालों के पैन कार्ड 1 जुलाई ने इनएक्टिव कर दिए जाएंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स जमा करने वाले (करदाताओं) को अपने पैन नंबर को अपने आधार नंबर से लिंक करने के लिए 30 जून, 2023 तक का समय दिया है। सभी करदाताओं के लिए लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। क्योंकि ऐसा न करने पर आपका पैन 1 जुलाई, 2023 से इनएक्टिव हो जाएगा।

चूंकि बाजार में सभी लेन-देन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या है, इसलिए भारतीय पूंजी बाजार में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा निवेशकों को भी प्रतिभूति बाजार में लेनदेन जारी रखने के लिए अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने का निर्देश दिया है। क्या है पैन और आधार नंबर लिंक करने के पीछे मकसद?

Pan-Aadhaar Card Link

आयकर विभाग ने तमाम ऐसे मामलों के सामने आने के बाद पैन को आधार से लिंक करने का ऐलान किया, जब एक से अधिक लोगों को एक पैन आवंटित किया गया। इस स्थिति से बचने के लिए आयकर विभाग ने यह रणनीति अपनाई है। पैन डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन का एक मजबूत तरीका अपनाने के लिए, आधार प्राप्त करने के पात्र करदाता के लिए पैन और आय रिटर्न के लिए आवेदन पत्र में अपने आधार का हवाला देना अनिवार्य कर दिया गया।

पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे है?

मार्च 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, आयकर अधिनियम हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है। ताकि, वह अपना आधार नंबर बता सके। आधार और पैन को लिंक 30 जून, 2023 को या उससे पहले किया जाना आवश्यक है। अन्यथा पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

इनको है छूट

  • 80 साल और उससे अधिक आयु वाले
  • आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी
  • ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है

लिंक न किया तो झेलनी पड़ेगी ये दिक्कतें

  • आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे
  • इनएक्टिव पैन पर पेंडिंग रिफंड नहीं मिलेगा
  • इनएक्टिव पैन पर ऊंची दर से टैक्स लागू होगा
  • बैंकों से वित्तीय लेनदेन करने में कठिनाई होगी

कैसे करें पैन को आधार से लिंक?

  • स्टेप-1 आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर जाएं
  • स्टेप-2 लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें
  • स्टेप-3 पैन और आधार नंबर फीड करें
  • स्टेप-4 लिंक ऑप्शन पर क्लिक करें

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