NPS ट्रांजैक्शन के लिए 1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम, जानें PFRDA का लेटेस्ट अपडेट
एनपीएस के सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि अगर अपने पैन को आधार लिंक नहीं किया तो आपके एनपीएस खाते को केवाईसी का पालन नहीं करने वाला माना जाएगा और पैन-आधार के लिंक होने तक लेनदेन पर प्रतिबंध रहेगा।

PAN Card-Aadhaar Linking: आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा अब समाप्त होने के नजदीक आ चुकी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो तत्काल करा लें, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक पैन को लिंक नहीं करने पर यह निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा, जोकि आपके लिए एक नई समस्या का कारण बन सकता है। दरअसल, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भी स्पष्ट कर दिया है कि, एनपीएस खाताधारकों को पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर एनपीएस ट्रांजैक्शन पर रोक लग सकती है।
एनपीएस खातों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के मुताबिक, एनपीएस सब्सक्राइबर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पैन और आधार नंबर 31 मार्च 2023 से पहले लिंक हो जाएं ताकि चल रहे लेनदेन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न आए और पेनाल्टी से बचा जा सके। PFRDA ने कहा है कि, एनपीएस खातों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसलिए सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी करने की आवश्यकता है।
लेनदेन पर लग जाएगा प्रतिबंध
सीबीडीटी द्वारा मार्च 2022 में जारी एक परिपत्र के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले आधार और पैन को जोड़ा जाना आवश्यक है, जिसके विफल होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 के तहत पेनाल्टी और जुर्माना लागू होगा। वहीं सेबी ने कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है।
एनपीएस खाते में आधार संख्या को कैसे अपडेट करें
स्टेप-1: सबसे पहले https://cra-nsdl.com/CRA/ के माध्यम से अपने एनपीएस खाते में लॉगिन करें।
स्टेप-2: इसके बाद 'अपडेट आधार/एड्रेस डिटेल्स' पर क्लिक करें।
स्टेप-3: अब नए मेनू के तहत 'अपडेट विवरण' पर क्लिक करें।
स्टेप-4: अब आधार संख्या/अपडेट करें' विकल्प को चुनें।
स्टेप-5: अब अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें।
स्टेप-6 अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI से प्राप्त OTP दर्ज करें।
स्टेप-7: ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन के बाद आधार आपके PRAN से लिंक हो जाएगा।
अब स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) के लिए आधार सीडिंग अनुरोध सफल होने का संदेश मिलेगा।
SMS के जरिए पैन-आधार कार्ड को करें लिंक
- स्टेप-1: सबसे पहले UIDPAN प्रारूप में एक संदेश लिखें, जो इस प्रकार है- UIDPAN (स्पेस), 12 अंकों का आधार नंबर (स्पेस), 10 अंकों का पैन नंबर।
- स्टेप-2: अब आपको 567678 या 56161 नंबर पर SMS भेजना है, ध्यान रहे कि SMS रजिस्टर्ड फोन नंबर से ही भेजना है।
- स्टेप-3: अब आपके पैन और आधार के लिंक होने के बाद एक कन्फर्मेशन मैसेज प्राप्त हो जाएगा।












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