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अब सिर्फ 10 दिनों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्‍लेम सेटलमेंट की अवधि घटी

अब आप अपने भविष्यनिधि पैसा सिर्फ 10 दिनों में निकला सकेंगे। अब पीएफ संबंधी शिकायतों का निपटारा 10 दिनों में होगा।

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नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों और पेंशनधारियों के लिए ये खबर खुशखबरी है। अब आप अपने भविष्यनिधि पैसा सिर्फ 10 दिनों में निकला सकेंगे। जी हां रिटायरमेंट फंड मैनेजर ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट की अवधि को आधी कर दी है। अब आपकी शिकायतों का निपटारा, पीएफ विथड्रॉल, पेंशन और इंश्‍योरेंस जैसे निपटारे के लिए निर्धारित अवधि घटाकर आधी कर दी गई है, जो पहले 20 दिन था अब उसे घटाकर 10 दिन कर दिया है। ईपीएफओ ने क्‍लेम निपटाने की समयावधि 10 दिन और शिकायत निवारण की अवधि 15 दिन कर दी है।

 Now, Withdraw Provident Fund In Half The Time It Used To Take

आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई 2015 में EPFO ने भविष्य निधि से संबंधित सभी शिकायतों के निपटारे और पीएफ निकासी के लिए समयावधि को घटाकर 20 दिन किया था, जिसे अब घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। इसका फायदा ईपीएफओ के 4 करोड़ अंशधारकों को होगा। अपनी सर्विस को बेहतरीन और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ईपीएफओ ने 1 मई 2017 को ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट सुविधा भी शुरू की है। यानी अब आप अपनी शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन तरीके से ही कर सकते हैं आपको इसके लिए ईपीएफओ के दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

दरअसल ईपीएफओ अपने अंशधारकों के लिए अपनी सुविधाओं को और बेहतर बनाना चाहती है। इसलिए अब वो योजना बना रही है कि आधार और बैंक एकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के 3 घंटे के भीतर ही कर दिया जाए। वहीं सिटिजन चार्टर 2017 को लेकर श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने कहा है कि इस चार्टर की मदद से ईपीएफओ में पारदर्शिता और जिम्‍मेदारी सुनिश्चित होगी। इसकी मदद से ईपीएफओ की सेवा आपूर्ति तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र और मजबूत होगा।

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English summary
Retirement fund manager EPFO or Employees Provident Fund Organisation has reduced the stipulated period for settlement of various claims such provident fund withdrawal, pension and insurance to 10 days, from 20 at present.
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