जानिए कौन से मोबाइल बिल देने पर अभी भी नहीं लगेगा जीएसटी
नई दिल्ली। अगर आप 30 जून के बाद मोबाइल बिल देते हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आप पर जीएसटी लगे। हालांकि, यह फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, जिनके मोबाइल या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 30 जून से पहले जनरेट हुआ हो। दरअसल, लोगों में यह भ्रम फैला हुआ था कि 30 जून के बाद की गई हर ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगेगा। ऐसे में सभी को लग रहा था कि उन्हें अपना मोबाइल बिल या फिर क्रेडिट कार्ड बिल भी 1 जुलाई के बाद देने पर जीएसटी देना होगा।

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लोगों के भ्रम को दूर करते हुए रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने शुक्रवार को कहा कि अगर किसी शख्स के मोबाइल या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 30 जून से पहले जनरेट हुआ है, तो फिर आप पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। भले ही आपकी ड्यू डेट जुलाई में हो, तो भी आपके मोबाइल बिल और क्रेडिट कार्ड बिल पर तब तक जीएसटी नहीं लगेगा, जब तक कि आपका बिल 30 जून के बाद ना जरनेट हुआ हो।
यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि आप पर जीएसटी उस केस में भी लगेगा, अगर आपने किसी सेवा का उपभोग जून में किया हो, लेकिन उसका बिल जुलाई में जनरेट हुआ हो। यानी 30 जून के बाद जनरेट हुए हर बिल पर जीएसटी लगना तय है। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल पर 1 जुलाई से पहले 15 फीसदी टैक्स लगता था, लेकिन अब इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
देश में लागू हो चुका है जीएसटी
आपको बता दें कि 30 जून की आधी रात से यानी 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद अब केन्द्र और राज्य के स्तर पर लगने वाले कुल 17 टैक्स खत्म हो गए हैं और उन सबकी जगह अब जीएसटी ने ले ली है। वहीं दूसरी ओर, 23 अलग-अलग तरह से सेस भी जीएसटी के आने के बाद खत्म हो गए हैं।












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