Driving Licence: मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, DL और RC रिन्यू कराने की डेडलाइन बढ़ाई

Driving Licence: मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, DL और RC रिन्यू कराने की डेडलाइन बढ़ाई

नई दिल्ली, जून 17। अगर आपकी गाड़ी का आरसी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के फिटनेस परमिट, आरसी आदि को रिन्यू करवाने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के परिवहन और सड़क राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुए डीएल , आरसी समेत वाहनों से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू करवाने की डेडलाइन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है।

 News for Driving Licence : Government Extended Validity of DL and RC till 30th September 2021

परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिन वाहन दस्तावेजों की एक्सपायरी 20 फरवरी 2020 या मार्च 2020 को खत्म हो गई है उन्हें 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकारों और संबंधित विभागों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले इसे 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया।

30 सितंबर तक बढ़ी डेडलाइन

परिवहन मंत्रालय ने कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए डेडलाइन में बढ़ोतरी की है। जिन व्हीकल्स डॉक्यूमेंट की वैधता 1 फरवरी 2020 को खत्म हो रही थी या फिर उनकी एक्सपायरी 31 मार्च 2020 थी, उसकी डेडलाइन को अब बढ़ा दिया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, जब डीएल और आरसी रिन्यू की डेडलाइन बढ़ाई गई हो। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के आधार पर दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया है।

दिल्ली सरकार ने दी राहत

दिल्ली सरकार ने लर्निंग लाइसेंस को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार ने लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन व्यवस्था की है। दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि वो लर्निंग लाइसेंस और वाहन डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने के लिनए ऑनलाइन व्यवस्था की है।

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