बदला ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा नियम, इन लोगों को दोबारा देना होगा ड्राइविंग टेस्ट

बदला ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा नियम,दोबारा देना होगा ड्राइविंग टेस्ट

नई दिल्ली। हाल ही में सरकार ने नया मोटर व्हीकल नियम लागू किया है। नए नियम में संशोधन के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी फिर से ड्राइ विंग टेस्ट देना होगा। जी हां नए नियम के तहत अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक साल पहले एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू करवाने के लिए अब आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।

 New Driving Licence Rule Must Know: Driving licence lapsed over a year ago? Face fresh test

पहले ये नियम 5 साल के लिए था। पहले के नियम के तहत अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है तो उसे रिन्यू करवाने के लिए दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत इसकी समयसीमा अब 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है।

आपको बता दें कि सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने नया मोटर संशोधन बिल लागू किया। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने से संबंधित इस नियम को लेकर लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि लाइसेंस रिन्यू कराने में आंखों का और मेडिकल टेस्ट तो समझ में आती है, लेकिन दोबारा ड्राइविंग टेस्ट का कोई औचित्य नहीं। लोगों ने अपनी नारागजी परिवहन विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंचाई है।

वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि अगर आपका लाइसेंस 1 साल से एक्सपायर रखा है तो इसका मतलब है कि आप 1 साल से गाड़ी नहीं चला रहे। ऐसे में आपकी ड्राइविंग स्किल के बारे में जानना जरूरी है। उनकी दलील है कि सड़कों का आकार प्रकार लगातार बदल रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कोई नए नियमों और सड़कों से वाकिफ है या नहीं। इन्हीं बातों की जानकारी के लिए लोगों को दोबारा टेस्ट अनिवार्य किया गया है।

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