केबल-DTH ग्राहकों को नहीं देने होंगे 130 रु का फिक्स्ड चार्ज, पूरी करनी होगी शर्तें
केबल-DTH ग्राहकों को नहीं देने होंगे 130 रु का फिक्स्ड चार्ज, लेकिन...
नई दिल्ली। केबल टीबी और डीटीएच को लेकर ट्राई के नए नियम लागू हो गए हैं। 1 फरवरी से केबल टीवी और डीटीएच के नए नियम लागू हो गए। केबल टीवी और डीटीएच के नए नियम के तहत अब आप अपनी मर्जी के चैनल देख सकेंगे और केबल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान कर सकेंगे। केबल टीवी के नए नियम लागू होने के बाद उपभोक्तओं को हर माह फिक्स्ड चार्ज 130 रुपए और जीएसटी देना होगा। इलके बाद आपको जो चैनल देखना है उसके लिए अलग से भुगतान करना होगा।

केबल टीवी के नियनों में बदलाव
नए नियम को लेकर उपभोक्ताओं में काफी कंफ्यूजन है। TRAI ने लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी दी है। टैरिफ प्लान से लेकर लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए आप ट्राई की वेबसाइट पर पूरी जानकारी दे सकते हैं। इन्हीं आशंकाओं में से एक आशंका जो लोगों में है वो ये कि अगर किसी उपभोक्ता के पास एक से ज्यादा कनेक्शन है तो क्या उसे दूसरे कनेक्शन के लिए फीस चुकानी होगी।

ट्राई का नया नियम
ट्राई के इसके बारे में जानकारी जारी की है कि अगर किसी के पास दो कनेक्शन है तो दूसरे कनेक्शन या एक से ज्यादा कनेक्शन के लिए नेटवर्क कैपेसिटी फीस (NCF) अनिवार्य नहीं है। ट्राई के नए नियम के मुताबिक नेटवर्क कैपेसिटी फीस सिर्फ एक कनेक्शन के लिए देनी होगी। नेटवर्क कैपेसिटी फीस के बारे में बता दें कि ये वो फीस है, जो केबल ऑपरेटर इस वक्त 130 रुपए के फिक्स्ड चार्ज के तौर पर ले रहे हैं।

100 SD चैनल्स के लिए नेटवर्क कैपेसिटी फीस
ये फीस आपको सिर्फ पहले कनेक्शन के लिए देनी होगी। गौरतलब है कि ट्राई ने पहले 100 SD चैनल्स के लिए नेटवर्क कैपेसिटी फीस अधिकतम 130 रुपए तय की गई है। इसके अलावा 25 अतिरिक्त चैनल लेने पर 20 रुपए अलग से चार्ज देना होगा।गौरतलब है कि 17 करोड़ केबल टीवी और डीटीएच उपभोक्ताओं में से करीब 9 करोड़ केबल टीवी और DTH ग्राहकों ने अपनी पंसद के चैनल चुनकर नई शुल्क व्यवस्था को अपना लिया है। जिनमें 6.5 करोड़ केबल टीवी ग्राहक और 2.5 डीटीएच ग्राहक हैं।












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