31 मार्च से पहले खत्म कर लें PAN कार्ड से जुड़ा ये काम, नहीं तो बढ़ेगी मुश्किल

31 मार्च से पहले खत्म कर लें PAN कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना..

नई दिल्ली। PAN कार्ड अहम दस्तावेजों में से एक है। बिना पैन कार्ड के आप न को अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और न ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। किसी भी फाइनेंशयल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड अहम दस्तावेजों में से एक है। ऐसे में इस बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट से जुड़ी खबर को ध्यान से पढ़ें। अगर आपके पैन कार्ड में किसी भी तरह की गलती है तो उसे आप 31 मार्च से पहले-पहले सुधार लें, वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है।

 31 मार्च से पहले कर लें ये काम

31 मार्च से पहले कर लें ये काम

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है या फिर आपने पैन कार्ड की गलती को अब तक नहीं सुधारा है तो ये खबर आपके लिए खास है। 31 मार्च 2019 तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से जरूर लिंक करवा लें। अगर आपके पैन कार्ड में कोई भी गलती है तो इसे 31 मार्च तक सुधार करवा लें, वरना पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं या फिर आपका पैन कार्ड ही रद्द किया जा सकता है। अगर आपके आधार के साथ अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपको पैन कार्ड रद्द हो सकता है। अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है तो आप आयकर रिटर्न जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे।

 बढ़ सकती है मुश्किल

बढ़ सकती है मुश्किल


अगर आपने अपने पैन कार्ड में मौजूद गलती को 31 मार्च तक नहीं सुधारा तो आप आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। आपके पैन कार्ड में अगर आपका नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि गलत छपी है तो उसे जल्द ही सही करवा लें। सही नहीं कराने की स्थिति में आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपकी जरा सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है।

 ऐसे करें अपटेड

ऐसे करें अपटेड

अगर आपके पैन कार्ड में कुछ गलती छपी है तो इसे अपटेड करवाने के लिए आपको कही जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर बैठे-बैठे ही इसे ठीक कर सकते हैं। पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे-बैठे ही इसे अपटेड कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर या http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने पैन कार्ड में छपी गलती को यहां ठीक कर उसके लिए जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। अगर आपने बाद में अपना नाम बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें बदला हुआ नाम छपा है। इस सब को करने के बाद आपको आयकर विभाग की ओर ईमेल प्राप्त होगा, जिसके कुछ दिनों के बाद आपके पैन कार्ड में सही नाम और जानकारी छप कर आ जाएगी।

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