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MUST READ: आज से बदल गए पैसे के लेन-देन से लेकर मोबाइल से जुड़े ये नियम, जानिए क्‍या आप पर असर

MUST READ: आज से बदल गए पैसे के लेन-देन से लेकर मोबाइल से जुड़े ये नियम, जानिए क्‍या आप पर असर

नई दिल्ली। 16 दिसंबर से कई नियमों में बदलाव हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में पैसों के लेन-देन से जुड़े नियम में बदलाव हुआ तो वहीं मोबाइन फोन के SIM कार्ड से जुड़े बड़े नियम में बदलाव हुआ है। आम आदमी से जुड़े नियम , बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियम के साथ-साथ हाल ही में टैफिक और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ नियम 16 दिसंबर से लागू हो गए हैं तो कुछ नियम 15 दिसंबर से बदल गए हैं। आइए जानें इन नियमों के बारे में.....

बदल गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़ा नियम, अब 24 घंटे मिलेगी ये सर्विस

बदल गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़ा नियम, अब 24 घंटे मिलेगी ये सर्विस

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद बैंकों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। 16 दिसंबर से बैंक उपभोक्ताओं को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) की सुविधा 24 घंटे उठा सकें। 16 दिसंबर से आप NEFT के जरिए बिना कोई शुल्क दिए हफ्ते से सातों दिन 24 घंटे इस सेवा का इस्तेमाल कर फंड ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। आरबीआई ने बैंकों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वो अपने चालू खाते में पर्याप्त राशि रखें, ताकि फंड ट्रांसफर में किसी तरह की कोई समस्या न आए। वहीं अपनी सर्विसेज पर भी ध्यान रखें ताकि फंड ट्रांसफर में उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। नई सुविधा के तहत अगर किसी वजह से ट्रांजेक्‍शन फेल होता है तो दो घंटे के अंदर अमाउंट रिटर्न करना होगा और जमा करने का मैसेज भी देना होगा।

 मोबाइल नबंर पोर्ट का नियम बदल, वर्किंग डे में हो सकेंगे नंबर पोर्ट

मोबाइल नबंर पोर्ट का नियम बदल, वर्किंग डे में हो सकेंगे नंबर पोर्ट

ट्राई के निर्देश के बाद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम आज से बदल गए हैं। टेलीकॉम जगत के नए नियमों के अनुसार अब यदि आपको अपना नंबर पोर्ट करवाना है तो यह तीन वर्किंग डेज में हो सकेगा। वहीं दूसरे सर्किल में ये काम 5 वर्किंग डेज में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि अब तक इनके लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगता था। अब इसे आसान कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें अब वक्त भी कम लगेगा। हालांकि पोर्ट कराने का कोड तभी मिल पाएगा जब कस्‍टमर सारी शर्तें पूरी करेगा।

 15 दिसंबर से बदले ये नियम

15 दिसंबर से बदले ये नियम

15 दिसंबर से टोल प्‍लाजा से निकलने के लिए वाहन चालकों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया। हालांकि सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए फास्‍टैग की समय सीमा 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। फास्‍टैग की उपलब्‍धता की समस्‍या के चलते सरकार ने एक महीने के लिए इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है। अब वाहन चालक टोल प्लाजा पर नगद भुगतान करके भी टोल पार कर सकेंगे। फिलहाल FASTag की सुविधा तीन चौथाई लेने दी गई है।

 ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए बदला नियम

ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए बदला नियम

आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए नियम में बदलाव किया। अब ICICI बैंक के कस्‍टमर एक दिन में चार बार ही ट्रांजेक्‍शन कर सकेंगे। इसमें डिपॉजिट व विड्रावल दोनों शामिल हैं। यदि इसके बाद एक्‍स्‍ट्रा ट्रांजेक्‍शन करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के लिए 150 रुपए एक्‍स्‍ट्रा चार्ज लगेगा।

FASTag को लेकर मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत: 15 जनवरी तक कर सकेंगे कैश पेमेंट

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