Aadhaar-PAN Link: 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से कर लें लिंक, वरना रद्दी हो जाएगा आपका PAN कार्ड
Aadhaar-PAN Link: 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से कर लें लिंक, वरना बढ़ेगी मुश्किल
नई दिल्ली। अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार से अब तक लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। 31 मार्च 2021 से पहले आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। पैन को आधार से लिंक करन की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके टैक्स संबंधी काम 31 मार्च 2021 से पहले पूरे हो जाने चाहिए।
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31 मार्च तक निपटा लें ये काम
31 मार्च को आपको कई महत्वपूर्ण काम निपटाने होंगे। पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन भी इसी महीने की आखिरी तारीख है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च से पहले सभी टैक्सपेयर्स को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर आप अपना आईटीआर 1 अप्रैल या उसके बाद दाखिल करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। वहीं संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा भी 31 मार्च है।
बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड
अगर आप 31 मार्च की डेडलाइन तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक डेडलाइन तक अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। आपके पैन कार्ड की मान्यता खत्म हो जाएगी। बिना पैन कार्ड के आप आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं कर सकते हैं। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 272बी के मुताबिक पैन कार्ड के रद्द होने और उसके बाद उस पैन कार्ड के इस्तेमाल पर आपक दस हजार तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
31 मार्च तक का वक्त
वहीं 17 मार्च 2020 से शुरू हो चुकी विवाद से विश्वास योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है, पिछले साल शुरू हुई इस विश्वास योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। इस योजना की मदद से लंब समय से अटके हुए करदाताओं के मामलों का निपटारा करना है।