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अगर चेक से निकालते हैं पैसा तो जरूर पढ़ें ये खबर, बदला नियम

नए नियम के मुताबिक अब चेक क्लीयरिंग के लिए भेजने के बजाय स्कैन करके दिल्ली ग्रिड को भेजे जाएंगे। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद भुगतान होगा। ऐसा होने से अब चेक क्लीयरिंग में कम वक्त लगेगा।

नई दिल्ली। क्या आप चेक से पैसा निकालते हैं? अगर हां तो चेक ट्रांजेक्शन का ये नया नियम आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल चेक ट्रांजेक्शन के नियम में बदलाव किया गया है। यानी अब चेक से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद चेक से पैसे निकालने में काफी बढ़ोतरी हुई। नोटबंदी के बाद चेक के माध्यम से पैसे निकालने में करीब तीन गुणा बढ़ोतरी की गई। ऐसे में चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस और अधिक तेज और सुरक्षित बनाया है।

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नए नियम के मुताबिक अब चेक क्लीयरिंग के लिए भेजने के बजाय स्कैन करके दिल्ली ग्रिड को भेजे जाएंगे। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद भुगतान होगा। ऐसा होने से अब चेक क्लीयरिंग में कम वक्त लगेगा। यानी आपको चेक के जरिए पैसा जल्दी मिल सकेगा। इस नए सिस्टम के बाद बैंक में चेक जमा होने के अगले ही दिन उसका भुगतान हो सकेगा।

नए नियम के मुताबिक आपके द्वारा बैंक में कैश ट्रांजेक्शन के लिए जमा कराया गया चेक अब क्लीयरेंस के लिए दिल्ली नहीं जाएगा। ग्रिड इन- कोडिंग के बाद फंड सेटलमेंट के लिए सेंट्रलाइज क्लीयरिंग प्रोसेसिंग सेंटर के पास जाएगा। इससे चेकों की वहीं से क्लीयरिंग होने लगेगी।वहीं सबसे अहम बात कि किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए रिजर्व बैंक के विंग नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की नजर रहेगी।

इतना ही नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 मार्च से नॉन सीटीएस चेक यानी पुरानी चेकबुक को भी अमान्य कर दिया है। यानी पुरानी चेकबुक के जरिए आप 20 मार्च के बाद से कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी चेकबुक सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं हैं।

दरअसल पुराने चेकों पर नए चेक की तरह सीटीएस चेक जैसा इनविजिबल कोड नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे क्लीयरेंस में उसे वक्त लगता है। ऐसे में चेक ट्रांजेक्शन को अधिक तीव्र बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बदलाव कर दिए हैं।

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