Labour codes: फ्री हेल्थचेकअप के साथ हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी, मसौदे पर हो रहा मंथन
New Labour codes: श्रम और रोजगार मंत्रालय बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहा है, वो चार नए लेबर कोड को लागू करने नियमों को अतिंम रूप इसी हफ्ते ही दे सकता है। इस नए मसौदे की वजह से सभी कर्मचारियों हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम करना पड़ेगा और उन्हें तीन दिनों की छुट्टी भी मिलेगी। मालूम हो कि चारों लेबर कोड 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे।
इस बारे में बात करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी और वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर अपूर्व चंद्रा ने मीडिया से कहा कि विभाग लेबर कोड को लागू करने पर मंथन कर रहा है, इसमें सभी की राय शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 44 सेंट्रल लेबर एक्ट को मिलाकर चार कोड तैयार किए हैं, जिसे कि पिछले सत्र में ही मंजूरी मिल गई है।
आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से
- इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड: इस कोड का फायदा कंपनी को मिलेगा, अब वो बिना सरकार से पूछे या अनुमति के बिना अपनी कंपनी में कांट-छांट कर सकती है लेकिन ये अधिकार उन्हीं के पास होगा जिनके कर्मचारियों की संख्या एक साल में औसतन 300 से कम हों और वहां के कर्मचारी परफार्म ना कर रहे हों।
- सोशल सिक्योरिटी कोड: इस कोड के तहत श्रमिकों को बीमा, सोशल सुरक्षा की व्यवस्था की गई हैं, उन्हें विकलांगता बीमा, भविष्य निधि, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।
- ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड: इस कोड के तहत कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को जॉब दे पाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा वो अपने हिसाब से निर्धारित करेगी।
- हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड : इसके अनुसार कंपनियों को अपने कर्मचारियों का साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप करवाना होगा।
कुछ खास बातें
- अगर कोई कर्मचारी तय सीमा यानी कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसका काम ओवरटाइम में गिना जाएगा, उसे ओवरटाइम का वेतन भी मिलेगा।
- कर्मचारियों के एक दिन में 12 घंटे तक वर्किंग आवर्स रखने की छूट का प्रस्ताव।
- अगर कोई कर्मचारी 15-30 मिनट तक काम करता है उसकी काउंटिग आधे घंटे में ही होगी।
- इसके अलावा सरकार एक पोर्टल बना रही है, जिसमें कर्मचारियों और श्नमिकों को उनके काम से संबधित हर जानकारी भी दी जाएगी।
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