ITR Filing: सरकार का ऐलान, नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन, 31 जुलाई कर नही भरा तो लगेगा जुर्माना
Income Tax Return: सरकार का बड़ा ऐलान, आगे नहीं बढ़ेगी ITR Filing की डेडलाइन, 31 जुलाई कर नही भरा रिटर्न को भरना होगा जुर्माना
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ चुकी है। आखिरी 8 दिन ही बचे हैं, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी की अब तक मात्र 2 करोड़ लोगों ने ही रिटर्न दाखिल किया है। अभी भी सात करोड़ टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न दाखिल करना है। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी तो आप गलत हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगा।

नहीं बढ़ेगी आईटीआर भरने की डेडलाइन
वित्तीय वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर भर ने की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो बिना देर किए इसे फौरन भर लें, क्योंकि आखिरी दिनों में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।

आखिरी दिनों में बढ़ सकती है परेशानी
वेबसाइट पर लोड बढ़ने से क्रैश या स्लो होने जैसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार डेडलाइन बढ़ाएगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अब आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार ITR भरने की डेडलाइन को बढ़ाने को लेकर विचार नहीं कर रही है।

डेडलाइन के बाद लगेगा जुर्माना
अगर आप आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे हैं ऐसी गलती न करें। जैसे-जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है वैसे-वैसे टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी बढ़ सकती है। आयकर विभाग की वेबसाइट कई बार सुस्त पड़ जाती है, तो कई बार तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

कैसे फाइल करें ITR
आप घर बैठे ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आपको कुछ स्टेप फॉलो करनें हैं।...
- सबसे पहले https://eportal.incometax.gov.in/ पर लॉगइन करें।
- File Income Tax Return Option पर क्लिक करें वित्तीय वर्ष का चुनाव करें।
- ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करें ITR-1 या ITR-4 फॉर्म सेलेक्ट करें।
- सैलरीड क्लास हैं तो ITR-4 फॉर्म सेलेक्ट करना होगा।
- अपना रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करके इसमें फिलिंग टाइप पर 139(1) को सेलेक्ट करते ही एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपकी डिटेल भरनी होगी।
- जानकारी को क्रॉस चेक करने के बाद Submit करें।
- आपका फॉर्म जमा होने के बाद आपके ईमेल और फोन पर मैसेज आएगा।












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