ITR Deadline: रिवाइज्ड रिटर्न भरने का आखिरी मौका, मिस किया डेडलाइन तो भरना होगा एक्स्ट्रा पैसा
ITR Deadline Alert: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या पिछले रिटर्न में कोई गलती रह गई है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि संशोधित (Revised) या विलंबित (Belated) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत टैक्स रिटर्न में किसी भी तरह का सुधार करना नामुमकिन हो जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि अक्सर जल्दबाजी में करदाता गलत फॉर्म चुन लेते हैं या निवेश की जानकारी देना भूल जाते हैं। ऐसे में सरकार धारा 139(5) के तहत सुधार का एक आखिरी मौका देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यह तारीख चूक गई, तो आपको भारी जुर्माना या अतिरिक्त टैक्स के साथ 'अपडेटेड रिटर्न' का कठिन रास्ता अपनाना पड़ सकता है?

Income Tax: 31 दिसंबर 2025 क्यों है 'डेडलाइन' का दिन?
आयकर कानूनों के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए सभी सुधार कार्य इसी साल के अंत तक पूरे करने होते हैं।
- Revised Return: यदि मूल रिटर्न में कोई त्रुटि (जैसे आय कम दिखाना या डिडक्शन भूलना) हुई है।
- Belated Return: यदि आपने तय समय सीमा (जुलाई 2025) तक रिटर्न दाखिल ही नहीं किया था।
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Income Tax Return: डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा?
31 दिसंबर के बाद विंडो बंद हो जाएगी। इसके बाद केवल Updated Return (ITR-U) का विकल्प बचेगा, जिसके अपने नुकसान हैं:
- आप अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देने के लिए बाध्य होंगे।
- आप इसके जरिए इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स देनदारी को कम दिखाना संभव नहीं होगा।
Income Tax: किन स्थितियों में आपको तुरंत भरना चाहिए रिवाइज्ड रिटर्न?
टैक्स पोर्टल 'ClearTax' और विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आपके साथ नीचे दी गई कोई भी स्थिति है, तो तुरंत सुधार करें:
- आय का अंतर: सैलरी या अन्य स्रोतों से प्राप्त आय कम या ज्यादा दिखा दी हो।
- कटौती की भूल: 80C, 80D या अन्य छूट का लाभ लेना भूल गए हों।
- गलत फॉर्म का चुनाव: ITR-1 की जगह ITR-2 या कोई अन्य गलत फॉर्म भर दिया हो।
- गणना में त्रुटि: टैक्स कैलकुलेशन में मानवीय गलती।
- विदेशी संपत्ति: विदेशी बैंक खातों या संपत्तियों की जानकारी न देना।
Income Tax Return: क्या बढ़ेगी रिटर्न की तारीख?
देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CAs) और टैक्स प्रोफेशनल्स सरकार से इस डेडलाइन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में बड़ी संख्या में टैक्स नोटिस जारी हुए हैं, जिनका जवाब देने और पुराने डेटा को सुचारू करने के लिए करदाताओं को अधिक समय की जरूरत है।
फर्जी डोनेशन और फॉर्म 16 से सैलरी मिलान में अंतर जैसे गंभीर मामलों में रिकॉर्ड नोटिस आए हैं। ऐसे में बिना समय बढ़ाए सुधार करना चुनौतीपूर्ण है।
Income Tax: रिफंड और प्रोसेसिंग का क्या है गणित?
टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, यदि आपका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है और आपको रिफंड मिलना बाकी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। धारा 244A के तहत, विभाग को तय तारीख से रिफंड मिलने तक ब्याज देना होता है।
Income Tax: यदि रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रहा तो क्या करें?
e-Nivaran: आयकर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
CPGRAMS: सरकारी शिकायत पोर्टल का उपयोग करें।
लिखित अनुरोध: अपने असेसिंग ऑफिसर (AO) को पत्र लिखकर अनुरोध करें।
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