क्या दंगे के दौरान कार या बाइक जलने पर इंश्योरेंस मिलता है? जानें आसान भाषा में सबकुछ यहां
देश में हर साल किसी न किसी राज्य में दंगे की आग भड़कती है जिसमें करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो जाता है। इसमें कार, बाइक से लेकर गरीब और निर्दोष लोगों के घर तक उजड़ जाते हैं। कई लोगों की जान भी चली जाती है। अपने लोगों को खोने वाले का दर्द तो नहीं मिटाया जा सकता है लेकिन अब सवाल उठता है कि जिसकी संपत्ति यानी कार बाइक आग के हवाले कर दी जाती है क्या उन्हें इंश्योरेंस से क्लेम मिलता है या नहीं।
तो चलिए आज हमलोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर दंगों को लेकर इंश्योरेंस का नियम क्या कहता है। साथ ही बताते हैं कि इस स्थिति में किन लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है?

क्या दंगे में जली कार के लिए इंश्योरेंस क्लेम मिलता है?
जी हां दंगे में जली या टूटी कार के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया जा सकता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है जिसका पालन करना जरूरी है। बता दें कि दंगे में हुए कार के नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। अगर आप चाहेंगे कि दंगे के दौरान जली कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको क्लेम मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा।
कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या अंतर है? (Comprehensive Car insurance vs Third Party Insurance)
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर किसी दूसरे आदमी ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है तब आपको इसका इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके न होने पर यातायात उल्लंघन का जुर्माना लगाया जा सकता है और यहां तक कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। यानी कहें तो गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस प्राप्त करने का प्राथमिक लाभ यह है कि यह आपकी कार को दुर्घटनाओं, टकरावों, दंगे और आग आदि के कारण किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण क्षति और हानि से बचाता है। इस तरह, आप न केवल अप्रत्याशित खर्चों से बचते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में भी आपकी कार अच्छी स्थिति में रहेगी।












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