IRCTC: रेलवे ने किया अलर्ट, सफर के दौरान आपकी ये गलती 3 साल के लिए पहुंचा सकती है जेल, भरना होगा जुर्माना

IRCTC: सफर के दौरान आपकी ये गलती 3 साल के लिए पहुंचा सकती है जेल, भरना होगा जुर्माना

नई दिल्ली। IRCTC Update. भारतीय रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी जारी की है। रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को सतर्क करते हुए आगाह किया है कि अगर उन्होंने सफर क दौरान कुछ गलतियां की तो उनकी ये गलती उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। रेलवे ने ट्वीट कर समय-समय पर यात्रियों को अलर्ट किया है। रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि ट्रेन से सफर के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। छोटी सी गलती यात्रियों को जेल तक पहुंचा सकती है। रेलवे आप तक इस संबंध में जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अलग-अलग जनसूचना के माध्यम से पहुंचाता रहा है।

सफर के दौरान न करें ये गलती

सफर के दौरान न करें ये गलती

रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। वेसिट सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है और कहा है कि अगर सफर के दौरान यात्री किसी भी तरह का ज्वलनशीन साम्रगी लेकर न जाएं। रेलवे ने जनहित में ये जनकारी साझा कर कहा है कि ट्रेन से सफर के दौरान यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि लकर न तो स्वंय चलं और न ही किसी को चलने दें। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है । रेलवे ने ट्रेन में आग लगने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बारे में समय-समय पर लोगों को जानकारी दी जाती है।

 3 साल की जेल

3 साल की जेल

भारतीय रेलवे ने कहा है कि अगर कोई यात्री सफर के दौरान अपने साथ कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलता है तो रेल अधिनियन 1989 की धारा 164 के अंतर्गत उसे 3 साल की कैद की सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकती है। रेलवे ने यात्रियों को सफर के दौरान केरोसिन, स्टोव, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे, सूखी घास या कोई भी चीज, जो आग फैलाने में मदद करती है उसे सख्त तौर पर मना किया है। वहीं सफर क दौरान ट्रेन में या रेलवे परिसर में स्मोकिंग करना भी मना है। ऐसा करने पर अगर पकड़ जाते हैं तो 3 साल तक की जेल, जु्र्माना या दोनों हो सकती है।

बेवजह चेन पुलिंस करने पर होगी सजा

बेवजह चेन पुलिंस करने पर होगी सजा

भारतीय रेलवे ने सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। ट्रेन में इमरजेंसी के लिए हर डिब्बे में चेन होती है, जिसे खींचकर आप इमरजेंसी की जानकारी ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड तक पहुंचा सकते हैं। ये चेन सिर्फ आपात स्थिति के लिए होता है, लेकिन अगर आप बिना किसी वजह के ट्रेन के अलार्म चैन पुलिंग करते हैं तो ये दंडणीय अपराध है, जिसके कारण आपको जेल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है।

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