ITR फाइल करने में ना करें जल्दबाजी, जानिए क्यों अभी करना चाहिए थोड़ा इंतजार
ITR फाइल करने के लिए आयकर विभाग की ओर से फॉर्म-1 और फॉर्म 4 को इनेबल कर दिया गया है। लेकिन आपको आईटीआर फाइल करने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए।

Income Tax Return: आयकर विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए विंडो को इनेबल कर दिया गया है। आयकर विभाग की ओर से आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। आटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है
आईटीआर फाइल करने वाले हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आईटीआर फाइल की तारीख शुरू होते ही उसे फाइल कर देते हैं और कुछ लोग अंतिम दिन तक भी फाइल करते हैं। ऐसे में जो लोग 31 मार्च तक ही अपनी सारी कैल्कुलेशन तक पूरी कर लेते हैं और जैसे ही ऑनलाइन फाइलिंग शुरू होती है उन्हें संभलने की जरूरत है।
दरअसल अगर आप जल्दबाजी में रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका 26एएस और एआईएस अपडेटेड नहीं है। 31 मार्च तक की टीडीएस रिपोर्ट भी अभी आपकी जमा नहीं हुई है क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 31 मई होती है। लिहाजा अगर आप आईटी रिटर्न की विंडो खुलते ही इसे फाइल करते हैं तो संभव है कि आप अपना कोई रिफंड मिस कर दें और आपको मिसमैच का नोटिस भी आ सकता है।
नोटिस आने पर आपको फिर से पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और आपको फिर से पूरी जानकारी आईटीआर में देनी होगी, जिससे ना सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा बल्कि माथापच्ची भी बढ़ेगी।
लिहाजा आपको अपने टीडीएस के रिटर्न की रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। साथ ही 26एएस और एआईएस के अपडेट होने का इंतजार करना चाहिए और इसके बाद ही अपना रिटर्न भरना चाहिए। फिलहाल फॉर्म 1 और फॉर्म 4 ही इनेबल हुई है।
एक और बार का विशेष खयाल रखें जब भी आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस आपको प्राप्त हो तो उसका जवाब जरूर दें। ऐसा नहीं करने पर आप संदेह के दायरे में आते हैं और एजेंसियां आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो ऐसे मामले में आयकर विभाग आपको धारा 142 (1) के तहत एक और नोटिस जारी किया जाएगा।












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