Income Tax: नजदीक आ चुकी है इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख, जानें कैसे डाउनलोड करें Form 26AS
नई दिल्ली, 14 दिसंबर। अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके लिए जरूरी खबर हैं। दरअसल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। 31 दिसंबर को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देरी न करें। ऐसे में हम आपको बता दें कि फॉर्म 26AS (Form 26AS) क्या है, इसे कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको रिटर्न दाखिल करने में मदद मिल सके।

जानिए क्या है फॉर्म 26AS?
फॉर्म 26AS के जरिए करदाता अलग-अलग स्रोतों से इनकम पर हुई कटौती या पेमेंट का विवरण दिखाता है। फॉर्म 26AS में करदाता के पैन नंबर के हिसाब से काटे गए सभी टैक्स की डिटेल होती है। फॉर्म 26AS को लोग एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें आपकी इनकम से लेकर आपके टैक्स, TDS का लेखा जोखा होता है। फॉर्म 26AS में आपकी कमाई और टैक्स कटौती के बारे में डिटेल जानकारी दर्ज होती है। ये करदाता का टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। इसके जरिए टैक्सपेयर्स अपने इनकम पर की गई कटौती, भुगतान का विवरण देते हैं। इसमें TDS,TCS, एडवांस टैक्स, स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान,रेगुलर टैक्स, कर वापसी आदि की जानकारी शामिल होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना आप रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।

कैसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS
- फॉर्म 26AS डाउनलोड करना बहुत आसान है। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करें।
- e-file पर जाकर View Form 26 AS की लिंक पर क्लिक करें।
- डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद Confirm पर क्लिक करें।
- ऐसा करते ही आपको TDS-CPC की वेबसाइट का लिंक खुलेगा।
- सहमति के बाद Proceed पर क्लिक करें।
- फिर टैक्स क्रेडिट या फॉर्म 26AS पर क्लिक करें।
- वित्तीय वर्थ का चुनाव करेंष फिर किस फॉरमेट में आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं HTML, Text or PDF इसका चुनाव कर डाउनलोड करें।
- फॉर्म 26AS को आप भविष्य के लिए सेव करें।

इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए। 31 दिसंबर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। अगर आपने वित्तीय साल 2020-21 के लिए अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो बिना देर किए इस महीने निपटा लें, वरना इस तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर आपको पेनाल्टी देना होगा। ऐसे में आपको बिना देर किए इसे निपटा लेना चाहिए, वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है।












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