Income Tax Department: आयकर विभाग ने जारी किया नोटिस! किराए पर TDS कटौती में मिलेगी छूट
Income Tax Department: आयकर विभाग ने 50,000 रुपये या उससे अधिक के किराए पर टीडीएस नहीं काटने पर करदाताओं को नोटिस जारी किया है। एक कर विशेषज्ञ ने बताया कि आयकर विभाग ने उन करदाताओं को नोटिस जारी किया है जो 50,000 रुपये या उससे अधिक का किराया दे रहे हैं और मकान मालिक को राशि भेजते समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं काटी है।
कई करदाताओं को आयकर विभाग से आकलन वर्ष 2023-2024 और 2024-25 से संबंधित नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि आपने विशिष्ट वर्षों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) का दावा किया था और उस पर टीडीएस नहीं काटा गया।

Income Tax Department: नोटिस में क्या कहा गया?
नोटिस में यह कहा गया है, यदि आप अपने दावे को कम करके अपडेट रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का यह सही समय है।
अखिल भारतीय करदाता संघ के अध्यक्ष अभिषेक मुरली ने बताया कि ये नोटिस देश भर के कई करदाताओं को जारी किए गए हैं। अभिषेक ने कहा, "अगर आप किसी खास घर के किराएदार हैं और आप 50,000 रुपये या उससे ज्यादा किराया दे रहे हैं, तो आयकर अधिनियम के अनुसार किराएदार के तौर पर आपको मकान मालिक को दिए जाने वाले किराए पर 2% (अक्टूबर 2024 से प्रभावी, पहले यह 5% था) का टीडीएस काटना होगा। इसलिए टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किराएदार पर है। किराएदार को टीडीएस काटकर आयकर विभाग को जमा करना होगा और बाकी रकम मकान मालिक को देनी होगी।"
Income Tax Department: नहीं दिया TDS तो क्या होगा?
अगर किराएदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे डिफॉल्ट में करदाता माना जाता है। फिर आप आयकर विभाग द्वारा कुछ ब्याज, जुर्माना और दंड लगाने के अधीन होते हैं, जो अलग-अलग मामलों और डिफॉल्ट के समय के आधार पर 1-1.5% प्रति माह तक हो सकता है और इसमें एक छूट है।
अभिषेक मुरली ने कहा, "अगर मकान मालिक ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है और किराये की आय दिखाई है और उस पर विधिवत गणना किए गए करों का भुगतान किया है या अगर आप मूल्यांकन अधिकारी को जानकारी देने में सक्षम हैं, तो आपको डिफॉल्ट करदाता नहीं माना जाएगा और आपको कोई ब्याज या जुर्माना नहीं देना होगा।
हालांकि, कुछ मकान मालिक कुछ गोपनीय/निजी दस्तावेज़ों को साझा करने में सहज नहीं हो सकते हैं। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि सभी करदाता कानून का पालन करने और डिफ़ॉल्ट करदाता बनने से बचने के लिए समय पर टीडीएस को सही तरीके से काटें और जमा करें।












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