टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, CBDT ने जारी किया कॉमन आईटीआर फॉर्म का ड्राफ्ट
नई दिल्ली। अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीबीडीटी की ओर से नया कॉमन आईटीआर फॉर्म ड्राफ्ट जारी किया गया है। इस नए कॉमन आईटीआर फॉर्म ड्राफ्ट की मदद से इंडिविजुअल और नॉन-बिजनेस के टैक्सपेयर्स के साथ-साथ क्रिप्टो से कमाई करने वाले लोगों को टैक्स जमा करने में आसानी होगी। इस कॉमन आईटीआर फॉर्म ड्राफ्ट को लेकर सीबीडीटी ने 15 दिसंबर तक राय मांगी है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT ने ये कॉमन आईटीआर फॉर्म ड्राफ्ट जारी किया है। इस फॉर्म की मदद से टैक्सपेयर्स को अब टैक्स फाइल करने में मदद मिलेगी। इस नए फॉर्म की मदद से टैक्सपेयर्स को अपनी विदेश की प्रॉपर्टी और संपत्ति की जानकारी को देने में मदद मिलेगी। वहीं विदेशों में बसे भारतीयों को अपने कारोबार और आय आदि की जानकारी देने में इस फॉर्म से मदद मिलेगी। इस फॉर्म के ड्राफ्ट को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ये फॉर्म ITR 1 से लेकर 6 तक एक जैसा ही ही, लेकिन ITR-7 फॉर्म अलग है। इस नए फॉर्म के ड्राफ्ट में टैक्सपेयर्स को अधिक जानकारी भरनी होगी।
आयकर विभाग ने क्रिप्टोकरेंसी से कमाई करने वाले लोगों को ध्यान में ऱखते हुए इसे ड्राफ्ट किया है। इस नए ड्राफ्ट को जारी करने के पीछे आयकर विभाग का मकसद इंडिविजुअल और नॉन-बिजनेस के टैक्सपेयर्स और क्रिप्टोकरेंसी से कमाई करने वाले करदाताओं के लिए टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।












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