एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, बचने के लिए ऐसे करें सरेंडर
नई दिल्ली। हाल ही में केन्द्र सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड रद्द किए हैं। दरअसल, बहुत से पैन कार्ड के डुप्लिकेट बन गए थे। इन दिनों बहुत से लोग एक से अधिक पैन कार्ड रख रहे हैं। दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक पैन कार्ड खो जाता है तो हम दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। उसके बाद अगर पुराना पैन कार्ड मिल भी जाता है तो भी हम उन दोनों में से किसी भी पैन कार्ड को सरेंडर नहीं करते हैं, बल्कि दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि आयकर की धारा 272बी के तहत आयकर अधिकारी अतिरिक्त पैन कार्ड रखने के लिए आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। आइए जानते हैं एक से अधिक पैन कार्ड होने पर अतिरिक्त पैन कार्ड को कैसे करें सरेंडर।
ऐसे करें पैन कार्ड सरेंडर
अगर आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड है तो अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करना ही बेहतर है। पैन कार्ड के आवेदन के लिए जिस फॉर्म को भरना होता है, उसी फॉर्म के जरिए ही आप पैन कार्ड का सरेंडर भी कर सकते हैं और दोनों का तरीका भी लगभग एक ही जैसा है। इसके लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट (https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html) पर जाना होगा।
टोकन नंबर करें जनरेट
एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर PAN Correction का विकल्प चुनना होगा। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। यहां पर आपको अपनी निजी जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करें और उसके बाद टोकन नंबर जनरेट करें।
अंत में यह करना होगा आपको
इसके बाद खुलने वाले पेज के ऊपरी हिस्से में Submit scanned images through e-Sign विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां पर अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी को अपलोड करें। इसके बाद पैन वाले कॉलम में अपने उस पैन कार्ड की जानकारियां भरें, जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं। इसके बाद अगले पेज पर निचले हिस्से में आपको उस पैन कार्ड की जानकारियां भरनी होंगी, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। सारी जानकारियां भरकर Next पर क्लिक कर दें।