PNB Scam: नीरव मोदी भगोड़ा घोषित, 15 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक को 13500 करोड़ का चपल लगाकर देश से फरार हो चुके हीरा कारोबारी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। गुजरात कोर्ट ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 'घोषित भगोड़ा' करार दिया है और 15 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश जारी किया है। नीरव मोदी के खिलाफ मार्च में दायर 52 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क से बचने के एक मामले में गुजरात की अदालत ने उसे भगोड़ा करार दिया और 15 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है।

Gujarat Court Declares Nirav Modi Proclaimed Absconder In Customs Case

कोर्ट के आदेश के आधार पर नीरव मोदी को लेकर यह जन-अधिसूचना महाराष्ट्र और गुजरात के अखबारों में प्रकाशित कराई गई है। वहीं सरकार और पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया है। आपको बता दें कि सूरत की अदालत के सीजेएम बीएच कपाड़िया ने सीमा शुल्क विभाग की 8 अगस्त की याचिका को स्वीकार करते हुए हीरा कारोबारी को अगले गुरुवार को अदालत के सामने पेश होने को कहा है।
गौरतलब है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की दुबई में 56 करोड़ रुपए की 11 संपत्तियों को जब्त कर लिया। इससे पहले नीरव मोदी और उसके परिवार की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी।

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