लॉकडाउन में कारोबारियों को राहत, सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख तीन महीने बढ़ी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्तु एंव सेवा कर (जीसएटी) का सालाना रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2018-19 के सालाना जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अब आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 है। कोरोना संक्रमण के चलते देशभर लागू लॉकडाउन लागू है। इसी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई है। वहीं कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड लोग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए जीएसटीआर-3B जमा कर सकते हैं।
इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल की तारीख बढ़ाकर 30 जून की थी। साथ ही कारोबारियों को कहा गया था कि 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना या ब्याज नहीं लिया जायेगा।
बीते कुछ समय से कारोबारी मांग कर रहे हैं कि जीएसटी जमा करने से उन्हें राहत दी जाए और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते व्यापार को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए। व्यापारी जीएसटी माफ करने की मांग कर हैं इसी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। सरकार के अनुसार किसी सेक्टर को पूरा टैक्स माफ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कत आएगी और समस्याएं बढ़ेंगी।
ऐसे भी खबरें आई हैं कि सरकार लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। बता दें कि देश में बीते 40 दिन से लॉकडाउन है। 22 मार्च के बाद से ही देश में ज्यादातर कामकाज बंद है। ऐसे में इसका कारोबार पर गहरा असर हुआ है और कई सेक्टर भारी मंदी की ओर हैं।
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