आज से लागू हुआ गूगल टैक्स, जानिए इसके बारे में खास बातें?
नयी दिल्ली। आज से भारत में गूगल टैक्स लागू कर दिया गया है। दुनिया में पहली बार गूगल टैक्स के नाम से मशहूर इक्वलाइजेशन लेवी भारत में लागू हो 1 जून लागू हो गया है। 1 जून से PF निकासी में बड़ा बदलाव, कैसे होगा आपका फायदा
इस टैक्स के तहत भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी की वेबसाइट पर कोई ऑनलाइन विज्ञापन देता है और यह एक लाख से अधिक होता है तो उसे 6% का अतिरिक्त टैक्स देना होगा। आइए आपको बताते हैं गूगल टैक्स के बारे में कुछ खास बातें... नौकरी में रहते हुए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें क्या हैं शर्ते?
- गूगल टैक्स के जरिए सरकार उन कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है जो केवल ऑनलाइन विज्ञापन देती है।
- फ़ेसबुक और गूगल पर विज्ञापन देने वाली कंपनियों को अब 6 फीसद टैक्स सरकार को देना होगा।
- यूरोपीय देशों में सरकारें ऐसा टैक्स पहले से लगाती आ रही है।
- गूगल टैक्स लगाकर सरकार ऑनलाइन बिज़नेस पर अपनी नज़र रखने की कोशिश करेगी।
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- गूगल टैक्स के बाद अब भारत में ऑनलाइन विज्ञापन महंगा हो जाएगा।
- इस टैक्स के बाद ई कॉमर्स कंपनी के मुनाफे पर नजर रखेगी।
- फिलहाल ये टैक्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लागू किया गया है।
- इस टैक्स के लागू होने से गूगल और फेसबुक की कमाई पर असर पड़ना तय है।













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