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GST काउंसिल ने घटाए इन 27 चीजों के दाम, देख लीजिए पूरी सूची

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    GST Update: List of items that will get cheaper | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। जीएसटी के क्रियान्वयन को लेकर लगातार अलोचनाओं का शिकार हो रही मोदी सरकार ने कारोबारियों, निर्यातकों और छोटे कारोबारियों की चिंताएं दूर करने के लिए शुक्रवार को कई अहम बदलाव किए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुआई में हुई जीएसटी काउंसिल ने 27 कैटेगरी में आने वाली चीजों को सस्ता किया गया है। इसके चलते दिवाली पर नमकीन, कपड़े और स्‍टेशनरी सस्‍ती मिलेगी। साथ ही कार खरीदना और घर का निर्माण भी सस्‍ता कर दिया गया है। वहीं विभिन्‍न जॉब वर्क से वस्तु एवं सेवा कर घटा दिया है। इसके अलावा जीएसटी की वजह से मंद पड़ी कारोबारी गतिविधियों में जान फूंकने के लिए 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्‍यापारियों को मासिक की जगह तिमाही रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन योजना अपनाने वाली कंपनियों के लिए भी कारोबार की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी। ऐसा माना जा रहा कि सरकार द्वारा यह फैसला कहीं न कहीं गुजरात और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा को मद्देनजर लिया गया है। आइए जानते हैं कौन सी वस्तुएं कितनी सस्ती होंगी।

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    1- आम कटा हुआ सूखे
    पुरानी दर: 12%
    नई दर: 5%

    2- खाखरा और प्लेन चपाती
    पुरानी दर: 12%
    नई दर: 5%

    3- डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ (केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त वितरण के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन)
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 5%

    4- नमकीन डिब्बा बंद कंटेनर (जिन पर पंजीकृत ब्रांड का लोगो न लगा हो)
    पुरानी दर: 12%
    नई दर: 5%

    5- कैरोसीन तेल [SKO] की शुद्ध मात्रा पर जीएसटी को लागू किया गया है, जो लाइन अल्केइल बेंजीन से बना हो।
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 18% (स्पष्टीकरण जारी किए जाने के लिए)

    6- आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथी दवाइयां (जो दवाईयां ब्रांड के अंतर्गत नहीं आती हैं)
    पुरानी दर: 12%
    नई दर: 5%

    7-पोस्टर रंग
    पुरानी दर: 28%
    नई दर: 18%

    8- बच्चों के मनोरंजन के लिए मॉडलिंग पेस्ट
    पुरानी दर: 28%
    नई दर: 18%

    9- प्लास्टिक अपशिष्ट, छड़ या स्क्रैप
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 5%

    10- रबड़ कचरा, बरसती या स्क्रैप
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 5%

    11- हार्ड रबर कचरा या स्क्रैप
    पुरानी दर: 28%
    नई दर: 5%

    12- पेपर अपशिष्ट या स्क्रैप
    पुरानी दर: 12%
    नई दर: 5%

    13- ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स
    पुरानी दर: 5%
    नई दर: शून्य

    14- मानवनिर्मित सिलाई धागे (चाहे खुदरा बिक्री के लिए तैयार हों या नहीं)
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 12%

    15- सभी सिंथेटिक फिलामेंट धागे (जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक)
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 12%

    16- सभी कृत्रिम फिलामेंट धागे (विस्कोस रेयान, कपरामोनियम)
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 12%

    17- मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर सिलाई धागे
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 12%

    18- मानव निर्मित स्टेपल फाइबर धागे
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 12%

    19- असली ज़री
    पुरानी दर: 12%
    नई दर: 5%

    20- वे सभी सामान 6802 हैडिंग के अंदर आते है(संगमरमर ,ग्रेनाइट के अलावा वे जो 12% जीएसटी को आकर्षित करते हैं)
    पुरानी दर: 28%
    नई दर: 18%

    21- गुलदस्ते या अन्य कचरा या ग्लास का स्क्रैप
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 5%

    22- पेपर क्लिप, पेपर कोने, पेपर क्लिप जैसी चीजें जो ऑफिसों मे यूज की जाती है
    पुरानी दर: 28%
    नई दर: 18%

    23- सादा दस्ता (8483)
    पुरानी दर: 28%
    नई दर: 18%

    24-15 एचपी से कम स्पीड वाले डीजल इंजन में उपयोग किए जाने पार्ट्स
    पुरानी दर: 28%
    नई दर: 18%

    25-बिजली संचालित पंप, टरबाइन पंप, पनडुब्बी पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह वाले पंप
    पुरानी दर: 28%
    नई दर: 18%

    26- ई-वेस्ट
    पुरानी दर: 28/18%
    नई दर: 5%

    27- बायोमास ब्रिकेट्स
    पुरानी दर: 18%
    नई दर: 5%

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