मध्यम वर्ग को मिल सकती है 'Income Tax' छूट

धारा 80सी के तहत यह मिलती है छूट
अभी छूट सीमा 1 लाख रुपये है। इसको बढ़ाकर 2 लाख किया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत दी जाने वाली इस छूट में होम लोन वापसी (मूलधन), 5 साल या अधिक समय कि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), भविष्य निधि (पीएफ) व जीवन बीमा करवाने के लिये दिये गये प्रीमियम आदि शामिल किये जाते हैं।
टैक्स में होगी बड़ी राहत
अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली यह सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दें तो सालाना दस लाख रुपए से अधिक कमाने वाले लोगों को तीस हजार रुपए की बचत होगी। पांच लाख से दस लाख तक सालाना आय वाले लोग बीस हजार रुपए तक का टैक्स बचा सकेंगे।












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