5551 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन मामले में ईडी ने शाओमी, तीन बैंकों को भेजा नोटिस
ईडी ने शाओमी और तीन प्राइवेट बैंकों को 5551 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी के भारत में चीफ फाइनेंशियल अधिकारी और डायरेक्टर समीर बी राव, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन और तीन अन्य बैंकों को फेमा के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है।
ईडी ने यह नोटिस इन 5551 करोड़ रुपए के फेमा नियमों के उल्लंघन के मामले में जारी किया है। फेमा की ओर से यह नोटिस शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और डच बैंक एजी के दो एक्जेक्युटिव के खिलाफ जारी किया है। इन लोगों को नोटिस फेमा के सेक्शन 16 के उल्लंघन के चलते नोटिस दिया गया है।
फेमा जांच के बाद यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर यह जांच सही साबित हुई तो इन कंपनियों को कुल राशि का तीन गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नोटिस फर्म के साथ जैन और राव को भी भेजा गया है।
ईडी ने इससे पहले शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपए का फंड जो बैंकों में जमा था उसे फेमा के तहत सीज कर दिया था। कंपनी ने रॉयल्टी के तहत फंड का ट्रांसफर बैंकों के जरिए किया है। ईडी का कहना है कि यह पेमेंट रायल्टी के नाम पर सिर्फ पैसे का ट्रांसफर करने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यह फेमा के नियमों का सीधा उल्लंघन है।
ईडी ने अपनी जांच में कहा कि उसे पता चला है कि कंपनी ने 5551.27 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को ट्रांसफर किया है, इसे तीन मुख्य बैंकों के द्वारा रायल्टी के नाम पर शाओमी ग्रुप में ट्रांसफर किया गया है।












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