मोदी सरकार का बड़ा फैसला– राम मंदिर में दान देने वालों को आयकर में मिलेगी छूट

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को दान (डोनेशन) देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80 जी के तहत राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी।

क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में

क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है। धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है। वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है।

ट्रस्ट में 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हुई

ट्रस्ट में 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हुई

राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी गई। इस खाते में 9 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो चुकी थी। दान करने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग थे, जो एक रुपए से लेकर 11 हजार तक की रकम खाते में डाल रहे हैं।

पिछले महीने ट्रस्ट का लोगो जारी हुआ था

पिछले महीने ट्रस्ट का लोगो जारी हुआ था

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर अपना लोगो जारी किया था। इस लोगो में धनुषधारी प्रभु राम के चित्र को केंद्र में रखा गया। साथ ही उनके परमभक्त बजरंगी बली के चित्र को भी शामिल किया था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि लोगो के केंद्र में धनुषधारी प्रभु राम का चित्र है। जबकि, साइड में हनुमानजी हैं। प्रभु राम व हनुमानजी सदैव देश की रक्षा करेंगे।

क्या है धारा 80जी

क्या है धारा 80जी

आयकर की धारा 80 जी के तहत कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। शर्त ये है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए। इस कटौती का फायदा कोई भी व्यक्ति या करदाता ले सकता है, उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा। यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है।

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