GST को लेकर कभी न करें ये 5 गलतियां, हो सकती है जेल

नई दिल्ली। आज यानी 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है। 30 जून की आधी रात को संसद के केन्द्रीय हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को लेकर अगर आप कोई लापरवाही करते हैं तो यह आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं जीएसटी से जुड़ी कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए।

पहली गलती

पहली गलती

जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी सही जानकारी दें। गलत जानकारी देने पर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको जुर्माने और जेल दोनों ही हो सकते हैं।

दूसरी गलती
फर्जी फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी आपको फंसा सकते हैं। वहीं अगर आप टैक्स चोरी से बचने के लिए फर्जी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टैक्स चोरी की रकम का 100 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

तीसरी गलती

तीसरी गलती

अगर जीएसटी में गलत जानकारी के बाद जांच प्रक्रिया के दौरान सही सूचना नहीं देते हैं तो भी आपको जेल हो सकती है।

चौथी गलती
अगर आप किसी की धोखाधड़ी में जीएसटी से बचने में उसकी मदद करते हैं तो भी आप पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पांचवीं गलती

पांचवीं गलती

अगर कोई ट्रेडर ऐसा प्रोडक्ट या सेवा हासिल करता है, जिसमें धोखाधड़ी हुई है, तो यह भी जीएसटी के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। जीएसटी के नियमों के बारे में अधिक जानकारी cbec.gov.in से हासिल की जा सकती है।

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