काम की खबर: 1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, जानिए क्या होगा कार्डधारकों को फायदा

काम की खबर: 1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, जानिए क्या होगा कार्डधारकों को फायदा

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के मुताबिक 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के जरूरी नियम बदलने वाले है। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में जरूरी बदलाव होंगे, जिसका लाभ सीधा-सीधा कार्डधारकों को मिलेगा। यानी 1 जुलाई के बाद से क्रेडिट कार्ड धारकों को अधिक अधिकार मिल जाएंगे। आरबीआई के नियम के मुताबिक 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के लिए फाइनेंस कंपनियां या बैंकों को ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी। यानी बिना अनुमति के बैंक या कंपनियां आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इश्यू कर कर सकेंगे।

 Credit card rules change from 1st July 2022, Know how it effect the card holders.

1 जुलाई से नया नियम

नए नियम के मुताबिक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जारी करने से पहले बैंक को ग्राहकों से अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं कार्ड को अपग्रेड करने से पहले भी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को ग्राहकों की अनुमति जरूर लेनी होगी। अगर बैंक या कंपनियां बिना ग्राहकों की अनुमति के क्रेडिट कार्ड जारी या अपग्रेट करती हैं तो वो ग्राहकों से शुल्‍क वसूलने का अधिकार नहीं होगा। यानी 1 जुलाई से ग्राहकों को अधिक अधिकार मिलेगें।

नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक अधिक सक्षम बन सकेंगे। नए नियम के मुताबिक अगर बिना अनुमति के जारी या अपग्रेट करने के एवज में बैंक चार्ज वसूलता है तो ग्राहक इसे चुकाने से इंकार कर सकते हैं। इतना ही नहीं गलत शुल्क वसूलने पर वो बैंक पर क्लेम कर जुर्माने की मांग कर सकते हैं। बैंक को ग्राहकों को शुल्क के दोगुने रकम के बराबर पेनेल्टी चुकानी पड़़ सकती है।

ग्राहकों को मिलेगा अधिक अधिकार

इतना ही नहीं आरबीआई ने ग्राहकों को और अधिकार देते हुए क्रेडिट कार्ड बंद करने की भी सहूलियत दी है। नए नियम के मुताबिक ग्राहकों द्वारा कार्ड बंद करवाने का अनुरोध मिलने के 7 वर्किंग डेज के भीतर उन्हें इसे बंद करना होगा। अगर बैंक या कंपनियां ऐसा नहीं करती है तो उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ग्राहकों को जुर्माना देना होगा।

वहीं नए नियम के मुताबिक क्रेडिट कार्ड इश्‍यू करने और उसे एक्टिवेट करने के लिए बैंकों और कंपनियों को ओटीपी की मदद लेनी पड़ेगी। ओटीपी जारी होने के 30 दिनों के भीतर अगर कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्रेडिट कार्ड का खाता बिना किसी चार्ज के बंद हो जाएगा।

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