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Cheaper Smartphones TV खरीदना चाहते हैं? टेक मार्केट में सुनहरा मौका, प्रोडक्ट के बारे में जानिए

अगर आप Cheaper Smartphones और TV खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। खरीदारी के बेहतरीन मौके पर टेक मार्केट में कौन से प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। जानने के लिए पढ़िए स्टोरी

दरअसल, अपने घरेलू गैजेट को अपग्रेड करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सस्ते दाम पर नया स्मार्टफोन, टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खरीदारी का ये समय सबसे अच्छा है।

Cheaper Smartphones TV

सस्ती कीमत का कारण वित्त मंत्रालय का फैसला है। 1 जुलाई को कर व्यवस्था की छठी वर्षगांठ के अवसर पर वित्त मंत्रालय ने मोबाइल फोन, टीवी (27 इंच तक) रेफ्रिजरेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती की घोषणा की है।

ट्विटर पर वित्त मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल (@FinMinIndia) से ग्राफिक जारी किए गए। इसके अनुसार, उपयोगकर्ताओं को अब जीएसटी के रूप में 8 से 31.3 प्रतिशत के मुकाबले 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत जीएसटी (खरीदी गई वस्तु के आधार पर) का भुगतान करना होगा।

ट्वीट में लिखा है, "करों में कमी के साथ, सस्ते होंगे मोबाइल। जीएसटी हर घर में खुशी लाता है: घरेलू उपकरणों और मोबाइल फोन पर जीएसटी के माध्यम से राहत।"

गौरतलब है कि टेक्नोलॉजी मार्केट खासकर स्मार्टफोन की दुनिया में जुलाई का महीना व्यस्त रहने वाला है। नए अपडेट्स के कारण खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। मोबाइल फोन पर जीएसटी पहले के 31.3 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।

टीवी खरीदार खुश हैं

टीवी (27 इंच तक) खरीदने के इच्छुक खरीदारों को अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। हालांकि, अगर आप 27 इंच से अधिक आकार का टीवी खरीदते हैं, तो आपको 31.3 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।

रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हुए हैं। गीजर, पंखे, कूलर, एलपीजी स्टोव और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मिक्सर, जूसर, वैक्यूम क्लीनर और इसी तरह के उत्पादों पर अब कर के रूप में केवल 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

एलईडी और सिलाई मशीनों पर 12 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। स्टेटिक कन्वर्टर्स (यूपीएस) और वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वाले बर्तनों पर जीएसटी में 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

अब वैक्यूम वाले बर्तनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। पहले ये दर 28 प्रतिशत थी। इसके अलावा केरोसिन प्रेशर लालटेन पर पहले की योजना के 8 प्रतिशत के मुकाबले अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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