Income Tax Budget 2024 in Hindi: मोदी सरकार 3.0 में इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव, देखें क्या हुआ बदलाव
Budget 2024 Income-tax, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्तमंत्री ने मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
सरकार द्वारा किए गए बदलावों के मुताबिक, 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
मोदी सरकार ने 2018 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये सालाना कर दिया था। इसके बाद, 2019 के अंतरिम बजट में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई थी। तबसे स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब इसे बढ़ाकर 75000 कर दिया गया है।
| आय | टैक्स |
| 0-3 लाख | शून्य टैक्स |
| 3 लाख से 7 लाख | 5 % |
| 7 लाख से10 लाख | 10% |
| 10 लाख से 12 लाख | 15% |
| 12 लाख से 15 लाख | 20% |
| 15 लाख से अधिक | 30% |
इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट नहीं बढ़ाई। साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। इसमें छह महीने का समय लगेगा। इसमें टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। दो तिहाई लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है। उन्होंने साथ ही कहा कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को भी सरल बनाया जाएगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस में छूट की भी घोषणा की।












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