Budget 2020: बजट में ये चीजें हुई महंगी और ये सस्ती, देखें पूरी लिस्ट
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सदन 2020-21 का आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण संसद में लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक बोलीं, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण है। हालांकि, उन्होंने तबीयत खराब होने के कारण अपनी बजट स्पीच को कम कर दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सरकार का ऐतिहासिक कदम रहा है। जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ। टैक्स स्लैब में बदलाव के जरिए मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की गई है तो वहीं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के कारण कई चीजें महंगी हो गई हैं। आइए, जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं जो सस्ती हुई और कौन सी महंगी...
महंगा
- वित्त मंत्री ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया। इस कारण तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
- आयातित फुटवियर और फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई।
- चिकित्सा उपकरणों के आयात पर हेल्थ सेस लगाया गया।
- सीलिंग फैन्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 20% की गई।
- चीनी मिट्टी के बरतन या चीनी सिरेमिक, स्टील, तांबा से बने टेबलवेयर / बरतन पर-कस्टम्स ड्यूटी 20% तक बढ़ाई गई।
- वित्त मंत्री ने बजट में फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का भी ऐलान किया। इससे आयातित पैकेज्ड फूड के दाम बढ़ जाएंगे।
- इसके अलावा बजट में ऑटो पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी में इजाफा हुआ है।
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क्या हुआ सस्ता
- वित्त मंत्री ने अखबारी कागज, लाइट वेट कोटेड पेपर के आयात पर कस्टम ड्यूटी को 5% कम किया
- प्यूरिफाइड टेरेफ्थिक एसिड (कपड़े और प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को खत्म कर दिया।
- वित्त मंत्री ने चीनी, कृषि-पशु आधारित उत्पादों, टूना चारा, स्किम्ड दूध, कुछ अल्कोहल युक्त पेय, सोया फाइबर, सोया प्रोटीन पर कस्टम ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव दिया।
- बजट के बाद इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो सकती हैं।
टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान
वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। सरकार ने 5 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स से राहत दी है। वहीं वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा भी की है। अब 5 लाख से 7.50 लाख तक के आय वाले लोगों को 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम वाले लोगों को 15 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय वाले लोगों को 25 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई टैक्स दरों से 15 लाख सालाना तक आय वालों को 78 हजार रुपए का तक का फायदा होगा।
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