काम की खबर: ट्रैफिक रूल तोड़ना अब पड़ेगा भारी, इंश्योरेंस के लिए करना होगा अधिक भुगतान
काम की खबर: ट्रैफिक रूल तोड़ना पड़ेगा भारी, इंश्योरेंस के लिए करना होगा अधिक भुगतान
नई दिल्ली। Traffic Violation Premium. ट्रैफिक नियमों( Traffic Rules) की अनदेखी कर इसे तोड़ना अब भारी पड़ेगा। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब आपको पहले से महंगा इंश्योरेंस मिलेगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) की एक वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया है कि मोटर इंश्योरेंस के लिए एक ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम (Traffic Violation Premium) को जोड़ा जाए। इस ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम के तहत जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें अपने ऑटो इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
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ट्रैफिक रूल तोड़ना अब पड़ेगा भारी
IRDAI की वर्किंग ग्रुप ने टैफिक नियमों का उल्लधंन रोकने के लिए ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम क सुझाव दिया है। जिसके तहत ट्रैफिक रूल तोड़ने पर लोगों को वाहन बीमा के प्रीमियम में अधिक पे करना होगा। वर्किंग ग्रुप ने मोटर इंश्योरेंस( Motor Insurance) के पांचवें सेक्शन को बदलकर ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम करन का सुझाव दिया है। जिसके तहत ट्रैफिक उल्लंघन और वाहन बीमा को जोड़ने का सुझाव दिया गया है। ट्रैफिक रूल उल्लघंन और वाहन बीमा को जोड़न के लिए सिस्टम बनान की सिफारिश की गई है।
इंश्योरेंस में जुड़ेगा यातायात उल्लंघन प्रीमियम
IRDAI के वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया है कि ट्रैफिक उल्लंघन को कम करने के लिए मोटर इंश्योरेंस में यातायात उल्लंघन प्रीमियम को जोड़ने की सिफारिश की गई है। ग्रुप ने सुझाव दिया है कि वाहन बीमा में स्वयं को क्षति (own damage) की भरपाई, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सथ-साथ यातायात उल्ंघन प्रीमियम(Traffic Violation Premium) को जोड़ा जाए।
1 फरवरी 2021 तक मांगे सुझाव
IRDAI ने वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक जरूरी सुझाव मांगे गए हैं। अगर यातायात उल्लंघन प्रीमियम वाहन बीमा में जोड़ा जाता है तो आप जितनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, आपको उतना अधिक प्रीमियम देना होगा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए चालान का भुगतान प्रीमियम के साथ करना होगा, जिसक लिए बीमा कंपनियों को ट्रैफिक वॉयलशन के आंकड़े एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) से प्राप्त होगा। जब आप मोटर बीमा खरीदने जाएंग या उसे रिन्यू करवने जाएंगे तो आपको ट्रैफिक उल्लंघन अंकों के आधार पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा।